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Odisha ओडिशा : सुंदरगढ़ विशेष पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए तरुण गौड़ नामक एक व्यक्ति को 2023 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने और उसके बाद अपराध का वीडियो वायरल करने के जुर्म में 10 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई।
हेमगिर थाना क्षेत्र के रहने वाले गौड़ पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर अदालत ने एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई है। मामले के विवरण के अनुसार, घटनाओं का यह भयावह क्रम 5 जनवरी, 2023 की सुबह शुरू हुआ। नाबालिग पीड़िता अपने गाँव के पास एक खेत में गई थी, तभी तरुण गौड़ उसे जबरन उठाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो वह उसे जान से मार देगा, जिससे वह डरकर चुप हो गई।
महीनों बाद, गौड़ ने अपने दुर्व्यवहार को और बढ़ा दिया। बलात्कार के दौरान गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो का फायदा उठाते हुए, उसने नाबालिग को धमकी दी कि वह उसे वायरल कर देगा। उसकी लगातार मिन्नतों के बावजूद, गौड़ ने अपनी धमकी को अंजाम दिया और 15 मार्च, 2023 को वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस सार्वजनिक उल्लंघन का सामना करते हुए, नाबालिग ने 19 मार्च, 2023 को हेमगिर पुलिस स्टेशन जाने का साहस जुटाया और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने तुरंत भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) (बलात्कार), धारा 506 (आपराधिक धमकी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं और अश्लील सामग्री के प्रसार से संबंधित आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया। गौड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
गवाहों के बयानों और पुलिस जाँच रिपोर्ट के आधार पर गहन सुनवाई के बाद, विशेष पॉक्सो अदालत ने तरुण गौड़ को दोषी पाया। जेल की सजा और जुर्माने के अलावा, अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को ₹7 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
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