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नागालैंड Nagaland : वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 पर वन एवं पुलिस कर्मियों के लिए कोहिमा में 28-29 अगस्त, 2025 तक दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य नागालैंड में वन्यजीव अपराध प्रवर्तन और अंतर-विभागीय समन्वय को मजबूत करना था।
भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) द्वारा कोहिमा वन प्रभाग और कोहिमा पुलिस विभाग के सहयोग से और पैंगोलिन संकट कोष (पीसीएफ) द्वारा समर्थित इस कार्यशाला में सहायक उप-निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों, वनपालों और वन रेंज अधिकारियों सहित 23 अधिकारियों ने भाग लिया।
सत्रों में भारत में वन्यजीव अपराध के रुझान, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कानूनी प्रावधान जिनमें हाल के संशोधन, वन्यजीव तस्करी की पहचान और जांच एवं अभियोजन के सर्वोत्तम तरीके शामिल हैं, जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। पैंगोलिन संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि इस प्रजाति की पहचान विश्व स्तर पर सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनधारियों में से एक के रूप में की गई है और नागालैंड में इसे तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। कोहिमा के प्रभागीय वन अधिकारी सेवोनो सेलेत्सु ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और वन्यजीव अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वन और पुलिस विभागों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशिक्षण का संचालन दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता लोविश शर्मा और डब्ल्यूटीआई के सहायक प्रबंधक मोनेश सिंह तोमर ने किया, जिसमें डब्ल्यूटीआई के फील्ड ऑफिसर चिंग्रीसोरोर रुमथाओ का सहयोग रहा।
प्रतिभागियों ने कार्यशाला को समयानुकूल और व्यावहारिक बताया और कहा कि इसने प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। समापन पर बोलते हुए, तोमर ने अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने में नागालैंड की रणनीतिक भूमिका पर प्रकाश डाला और अपराधों के सफल अभियोजन को सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति की क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया। कार्यशाला ने राज्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए समन्वित कार्रवाई और बेहतर प्रवर्तन तंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया।
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