नागालैंड

Nagaland : नये आपराधिक कानूनों पर अभिमुखीकरण

Mohammed Raziq
23 Jun 2025 5:38 PM IST
Nagaland : नये आपराधिक कानूनों पर अभिमुखीकरण
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नागालैंड Nagaland : पैनल/रिटेनर और एलएडीसीएस वकीलों के लिए 19 जून को कोहिमा के होटल जाप्फू में नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) पर एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीआईपीआर की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्यक्रम नागालैंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएसएलएसए) द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बोलते हुए, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कोहिमा बेंच के न्यायमूर्ति वाई लोंगकुमेर ने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह इन कानूनों के आने से कानूनी प्रणाली में बड़े सुधार हो रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये केवल छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं, बल्कि भारत में न्याय देने के तरीके में बदलाव है।
न्यायमूर्ति लोंगकुमेर ने वकीलों से पेशेवर तरीके से खुद को ढालने और जनता के लिए शिक्षक और परामर्शदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने कानूनी सिद्धांतों को फिर से सीखने जैसी चुनौतियों पर प्रकाश डाला, लेकिन इसे न्याय तक पहुंच में सुधार का अवसर भी बताया। उन्होंने उपस्थित लोगों को बीएनएस की नई विशेषताओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें पुनः वर्गीकृत अपराध, सामुदायिक सेवा जैसी नई सज़ाएँ और बीएसए के तहत आधुनिक साक्ष्य नियम शामिल हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं। उन्होंने न्याय के प्रति अधिक मज़बूत जुड़ाव और प्रतिबद्धता का आह्वान किया। एनएसएलएसए के सदस्य सचिव, नीको अकामी ने स्वागत भाषण दिया और कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कानूनी सहायता सेवाओं को मज़बूत बनाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसएलएसए रिटेनर वकील, अपिला संगतम ने की और इसमें न्यायिक अकादमी, असम से नसीम अख्तर और एसपी मोइत्रा के नेतृत्व में तकनीकी सत्र शामिल थे।
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