मिज़ोरम

ZPM ने संविधान में संशोधन किया ताकि CM लालदुहोमा पार्टी का पद संभाल सकें

Tara Tandi
9 Sept 2026 8:01 PM IST
ZPM ने संविधान में संशोधन किया ताकि CM लालदुहोमा पार्टी का पद संभाल सकें
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मिज़ोरम: पार्टी नेताओं ने 8 सितंबर को बताया कि सत्ताधारी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) ने अपने पार्टी संविधान में बदलाव किया है, ताकि मुख्यमंत्री लालदुहोमा एक ही समय में संगठन में कोई पद भी संभाल सकें।
यह फ़ैसला आइज़ोल में ZPM मुख्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया, जहाँ पार्टी संविधान के आर्टिकल 21 के क्लॉज़ 1 में संशोधन किया गया।
पहले इस नियम के तहत मंत्रियों को पार्टी में कोई पद संभालने की मनाही थी। संशोधन के बाद, यह पाबंदी खास तौर पर मुख्यमंत्री के लिए हटा दी गई है, जिससे लालदुहोमा मुख्यमंत्री रहते हुए भी ZPM में कोई पद संभाल सकेंगे।
पार्टी नेताओं ने कहा कि यह छूट दूसरे मंत्रियों के लिए नहीं है; मौजूदा नियम के तहत वे पार्टी में कोई पद नहीं संभाल सकेंगे।
यह कदम ZPM एग्जीक्यूटिव कमेटी के उस हालिया फ़ैसले के बाद उठाया गया है जिसमें पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को चुनने के लिए आंतरिक चुनाव न कराने का निर्णय लिया गया था। इसके बजाय, पार्टी की सबसे बड़ी फ़ैसला लेने वाली संस्था, 'वाल उपा काउंसिल' (VUC) को उन्हें नियुक्त करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी।
इस ताज़ा संशोधन से लालदुहोमा के लिए मुख्यमंत्री रहते हुए औपचारिक रूप से पार्टी का कोई पद संभालने का रास्ता साफ़ हो गया है।
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