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गुवाहाटी: मेघालय हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को शिलांग में बाइक रैली के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में कम गिरफ्तारियों पर चिंता जताई है। कोर्ट ने सवाल किया कि बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ और मारपीट के आरोपों के बावजूद सिर्फ़ चार लोगों को ही हिरासत में क्यों लिया गया।
चीफ़ जस्टिस तेवती मोहिते डेरे और जस्टिस डब्ल्यू डिएंगडोह की डिवीज़न बेंच बुधवार, 2 सितंबर को इन घटनाओं से जुड़ी एक स्वतः संज्ञान (suo motu) वाली PIL पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने जांच की प्रगति पर असंतोष जताया और पुलिस को निर्देश दिया कि वे हिंसा में शामिल सभी लोगों की पहचान करें और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें।
कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने शिलांग के कई थानों में 22 FIR दर्ज की हैं। इनमें से नौ FIR रिंजाह पुलिस स्टेशन में, सात मावलाई में, चार शिलांग सदर में और एक-एक लैतुमखराह और लुमडिएंगजरी में दर्ज की गईं।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तार किए गए चार लोग खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) के नेता हैं। अधिकारियों ने हिंसा से जुड़े दो वाहन भी ज़ब्त किए हैं।
जांच के तहत, पुलिस आठ मोबाइल फ़ोन के डेटा की जांच कर रही है और 27 जगहों से मिली CCTV रिकॉर्डिंग देख रही है।
बेंच ने सवाल किया कि क्या ज़िला प्रशासन की शर्तों के उल्लंघन के बाद जुलूस को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने पर्याप्त कदम उठाए थे। कोर्ट ने इस बारे में भी जानकारी मांगी कि क्या रैली की शुरुआत से ही उसका वीडियो रिकॉर्ड किया गया था।
कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने जुलूस के दौरान मारपीट, संपत्ति पर हमले और हिंसा की अन्य घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की थी। कोर्ट ने 'तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ' मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस (जो भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को रोकने और उसकी जांच से संबंधित हैं) के पालन के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा।
जवाबदेही पर ज़ोर देते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों पर हमला करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें सज़ा दिलाई जानी चाहिए।
बेंच ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की देखरेख कर रहे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस (IGP) को निर्देश दिया कि वे इन बातों पर ध्यान दें और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान और भूमिका का पता लगाने के लिए तुरंत कदम उठाएं।
IGP, ईस्ट खासी हिल्स के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस और अधिकारी
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