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प्रबंधन विवाद के चलते मेघालय के मशहूर वेई सावडोंग फॉल्स पर पर्यटकों की एंट्री बंद
Guwahati: लोकप्रिय गंतव्य पर पर्यटन गतिविधियों के नियंत्रण और प्रबंधन पर नए सिरे से तनाव के बाद, सोहरा सिविल सब-डिवीजन प्रशासन ने वेइसावडोंग फॉल्स में पर्यटकों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट मार्क ए चैलम द्वारा जारी आदेश, प्रशासन को रिपोर्ट मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू हुआ कि लैतदुह और उम्बलाई गांवों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद फिर से सामने आ गया है।
प्रशासन के अनुसार, उंबलाई गांव के निवासी कथित तौर पर अर्लियांग रियाट से झरने तक पहुंच मार्ग को फिर से खोलने या बनाने की योजना बना रहे थे, जिससे संभावित टकराव की आशंका बढ़ गई थी।
अधिकारियों ने नोट किया कि अगस्त 2025 में हिमा सोहरा के सियेम द्वारा जारी एक सीमांकन आदेश में वेइसावडोंग फॉल्स की कस्टडी लैतदुह गांव के पास रखी गई थी। हालाँकि, बाद में इस निर्णय को चुनौती दी गई और सितंबर 2025 में हुई एक संयुक्त बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि विवाद सुलझने तक यह व्यवस्था अस्थायी रहेगी।
एहतियात के तौर पर, प्रशासन ने सभी मौजूदा और प्रस्तावित पहुंच मार्गों सहित वेइसावडोंग फॉल्स के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लाठी, छुरी, आग्नेयास्त्र या अन्य हथियार ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है।
अगले आदेश तक झरने में पर्यटकों का प्रवेश निलंबित रहेगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी कि निषेधाज्ञा के किसी भी उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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