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गुवाहाटी: जयंतिया स्टूडेंट्स यूनियन (JSU) ने दावा किया है कि मेघालय में श्री सीमेंट के कामकाज को कानूनी झटका लगा है। यूनियन का कहना है कि मेघालय हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है और राज्य सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगली सुनवाई तक प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी गतिविधियां रुकी रहेंगी।
स्टूडेंट्स यूनियन के मुताबिक, राज्य सरकार ने एक हलफनामा दायर करके श्री सीमेंट की गतिविधियों को रोके रखने का वादा किया है। इसका मतलब है कि जब तक मामले की सुनवाई चल रही है, कंपनी कोई और ज़मीनी काम या प्रोजेक्ट से जुड़ा कामकाज नहीं कर पाएगी।
सरकार ने प्रोजेक्ट के अलग-अलग पहलुओं की जांच के लिए एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। इसमें पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं, सामाजिक असर, कानूनी मुद्दे और आपराधिक गड़बड़ी के आरोप शामिल हैं।
हालांकि, JSU ने सरकार की अगुवाई वाली जांच पर आपत्ति जताई है। उनका सवाल है कि क्या राज्य सरकार अपने ही फैसलों और कामों से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच कर सकती है। इसके बजाय, यूनियन ने कोर्ट की देखरेख में निष्पक्ष जांच की मांग की है।
इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है।
इसके अलावा, मेघालय मानवाधिकार आयोग (MHRC) भी इस विवाद की जांच कर रहा है। आयोग ने JSU से कहा है कि वे पुलिस और ज़िला प्रशासन की जांच रिपोर्ट पर 28 सितंबर तक अपना जवाब दें।
यूनियन ने इन रिपोर्टों को "अस्पष्ट और टालमटोल वाली" बताते हुए इनकी आलोचना की है। उनका आरोप है कि इन रिपोर्टों में प्रक्रिया के उल्लंघन, ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग और प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव जैसे मुद्दों पर ठीक से बात नहीं की गई है।
JSU ने अपनी मेडिकल रेस्क्यू टीम पर हमले का आरोप भी लगाया है। उनका दावा है कि जब उनकी टीम आपातकालीन मदद पहुंचा रही थी, तब एक हथियारबंद समूह ने एम्बुलेंस ड्राइवर और दूसरे सदस्यों को निशाना बनाया।
यूनियन ने कहा कि पुलिस रिकॉर्ड में भी इस कथित घटना का ज़िक्र है और वे MHRC के सामने सबूतों के आधार पर अपना जवाब पेश करेंगे।
JSU के शिक्षा सचिव बोचेरू मी पोहस्नेम ने कहा, "जब तक हमारे लोगों को असली इंसाफ़ नहीं मिल जाता, हम हर कानूनी रास्ता अपनाएंगे।"
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