मेघालय

Meghalaya: KHADC चुनावों में ST सर्टिफिकेट की जरूरत की मांग बढ़ी

Tara Tandi
17 Jun 2026 7:49 PM IST
Meghalaya: KHADC चुनावों में ST सर्टिफिकेट की जरूरत की मांग बढ़ी
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Guwahati गुवाहाटी: गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए वैध अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाण पत्र अनिवार्य करने वाले हालिया संशोधन ने मेघालय में इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (KHADC) को भी ऐसी ही शर्त लागू करनी चाहिए।
यह चर्चा तब तेज़ हुई जब गवर्नर सी.एच. विजयशंकर ने 'असम और मेघालय ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स रूल्स, 1951' में संशोधन को मंज़ूरी दी, जिससे GHADC चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए
ST प्रमाण पत्र अनिवार्य
हो गया।
इस संशोधन से गैर-आदिवासी उम्मीदवार काउंसिल के चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।
KHADC के पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य बिंडो लानोंग ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि खासी हिल्स काउंसिल को भी कानूनी संशोधनों के ज़रिए ऐसा ही प्रावधान लागू करने पर विचार करना चाहिए।
पिछले चुनावों का ज़िक्र करते हुए लानोंग ने बताया कि पहले लबान-मावप्रेम और लाइतुमखराह जैसे निर्वाचन क्षेत्रों से गैर-आदिवासी प्रतिनिधि चुने गए थे। उन्होंने कहा कि GHADC का संशोधन KHADC में इसी तरह के सुधारों के लिए एक मॉडल बन सकता है।
लानोंग के अनुसार, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना मूल आदिवासी समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए की गई थी, और इस तरह की सुरक्षा कानून में स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए।
वकील इरविन के. सियम सुतंगा ने कहा कि इस मुद्दे पर KHADC के पूर्व चेयरमैन एच.एस. श्यल्ला और पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य पी.एन. सियम के कार्यकाल के दौरान पहले ही विचार किया जा चुका है।
सुतंगा ने याद दिलाया कि वह उस समिति के सदस्य थे जिसने इस मामले का अध्ययन किया था और कहा कि उसकी सिफारिशें पहले से ही रिकॉर्ड में हैं, इसलिए एक और समिति बनाने की ज़रूरत नहीं है।
उनके अनुसार, समिति ने सिफारिश की थी कि केवल मूल आदिवासी समुदायों (जिनमें खासी और जयंतिया समूह शामिल हैं) के सदस्य ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चुनाव लड़ने के योग्य होने चाहिए।
उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच सहयोग का भी आह्वान किया और कहा कि राज्य के व्यापक हितों से जुड़े मुद्दों को सामूहिक दृष्टिकोण से हल किया जाना चाहिए।
लाबान-मावप्रेम MDC रिकी शुलाई ने कहा कि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि KHADC ने नियम 128 में संभावित संशोधनों की जांच शुरू की है या नहीं। उनके अनुसार, बुधवार से शुरू हो रहे काउंसिल के बजट सत्र के दौरान इस मामले पर चर्चा होने की उम्मीद है।
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