मेघालय
खाद्य विभाग की कार्रवाई: मेघालय में अखबार से खाना पकाने पर बेकरी बंद
Tara Tandi
17 July 2025 1:57 PM IST

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SHILLONG शिलांग : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मेघालय स्थित लोकप्रिय आरबी स्टोर बेकरी को ब्रेड और केक बनाने के लिए कथित तौर पर अखबार का इस्तेमाल करने के आरोप में बंद कर दिया है। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बंद की पुष्टि की और कहा कि यह खराब स्वच्छता मानकों वाले रेस्टोरेंट के खिलाफ बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
भारत में खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत खाना बनाने में अखबार का इस्तेमाल सख्त वर्जित है। FSSAI के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह जोखिम भरा है, क्योंकि "कागज़ में मौजूद रसायन और स्याही खाने में जा सकते हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।"
आरबी स्टोर के अलावा, हाल ही में हुई छापेमारी के बाद चार अन्य रेस्टोरेंट को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। ये हैं अरुण होटल, माँ काली होटल और दो अज्ञात फास्ट फूड चेन - सभी पर खाद्य सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन करने का आरोप है।
यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत राज्य भर में चलाए जा रहे सुदृढ़ प्रवर्तन अभियान का एक हिस्सा है। यह अधिनियम अधिकारियों को असुरक्षित या मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामलों में ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाने, लाइसेंस निलंबित या रद्द करने और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देता है।
पिछले कुछ हफ़्तों में कुछ प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया जा चुका है, और अधिकारियों ने संकेत दिया है कि आगे भी औचक निरीक्षण किए जाएँगे।
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