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मेघालय में खनन नीति पर जोर, टिनसोंग बोले- केंद्रीय कानूनों का पालन अनिवार्य

nidhi
20 Jun 2026 7:15 AM IST
मेघालय में खनन नीति पर जोर, टिनसोंग बोले- केंद्रीय कानूनों का पालन अनिवार्य
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मेघालय कोयला खनन मामले में प्रेस्टोन टिनसोंग का बयान
Guwahati: मेघालय के डिप्टी सीएम प्रेस्टोन टिनसोंग ने कोयला खनन के मुद्दे पर राज्य सरकार के काम-काज का बचाव करते हुए कहा है कि इस सेक्टर से जुड़ा कोई भी फ़ैसला केंद्रीय क़ानून के दायरे में ही लिया जाना चाहिए और राज्य अकेले ऐसा फ़ैसला नहीं ले सकता।
उनका यह बयान कोयला खनिकों, ख़ासकर जयंतिया हिल्स में, बढ़ती निराशा के बीच आया है। वहाँ के स्टेकहोल्डर्स ने सरकार के उस सुझाव का विरोध किया है जिसमें आगे कोई कदम उठाने से पहले कुछ महीनों तक संभावित समाधानों पर विचार करने की बात कही गई थी।
टिनसोंग के अनुसार, कोयला खनन से जुड़ी ज़्यादातर बहस इस सेक्टर को नियंत्रित करने वाले कानूनी प्रावधानों के बारे में गलतफहमियों से प्रभावित रही है।
उन्होंने कहा कि कुछ समूहों ने गलत तर्क दिया है कि केंद्रीय खनन कानून मेघालय पर लागू नहीं होते क्योंकि यह राज्य 'छठी अनुसूची' (Sixth Schedule) के अंतर्गत आता है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे दावों को कानून का समर्थन हासिल नहीं है। उन्होंने समझाया कि 'माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957' से जुड़े किसी भी बदलाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की ज़रूरत होगी और राज्य सरकार अकेले ऐसा नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा कि जहाँ मेघालय राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में संशोधन कर सकता है, वहीं संसदीय कानूनों से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार द्वारा तय प्रक्रियाओं का पालन करना ज़रूरी है।
टिनसोंग ने उन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि सरकार खनिकों की चिंताओं का जवाब देने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे विकल्पों की पहचान करने की कोशिशें जारी हैं जो कानूनी रूप से सही हों और स्टेकहोल्डर्स द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान कर सकें।
वैज्ञानिक खनन (scientific mining) को लेकर हो रही आलोचना पर उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के तहत मंज़ूरी पहले ही दी जा चुकी है। हालाँकि, उन्होंने कहा कि मंज़ूरी मिलना और खनन शुरू करना अलग-अलग बातें हैं, और खदानों का असल संचालन लाइसेंस धारकों और प्रोजेक्ट ऑपरेटरों के हाथ में होता है।
उन्होंने कहा कि सरकार की ज़िम्मेदारी रेगुलेटरी माहौल बनाना और मंज़ूरी की प्रक्रिया पूरी करना है, जबकि खनन का काम प्राइवेट पार्टियाँ करती हैं।
इस बीच, विशेषज्ञों का एक पैनल स्टेकहोल्डर्स द्वारा उठाई गई चिंताओं की समीक्षा कर रहा है और उम्मीद है कि 22 जून को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
स्टेकहोल्डर्स को इस सेशन में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, जहाँ खनन सेक्टर के कानूनी और तकनीकी पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा।
टिनसोंग ने कहा कि इस प्रेजेंटेशन में यह बताया जाएगा कि मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत कोयला खनिकों की मांगों को पूरा करने की क्या गुंजाइश है और क्या किसी छूट या बदलाव पर विचार किया जा सकता है।
यह बयान सरकार और 'जयंतिया कोल ओनर्स, माइनर्स, सप्लायर्स एंड वर्कर्स एसोसिएशन' (JCOMSWA) के बीच हालिया मतभेद के बाद आया है। एसोसिएशन ने छोटे पैमाने पर माइनिंग पॉलिसी बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके बजाय कोयला निकालने से जुड़े मौजूदा नियमों में बदलाव की मांग की।
एसोसिएशन के लिए एक बड़ी चिंता साइंटिफिक माइनिंग सिस्टम के तहत यह शर्त है कि लीज़ के लिए आवेदन करने वाले के पास कम से कम 100 हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए।
JCOMSWA का तर्क है कि जयंतिया हिल्स में ज़्यादातर ज़मीन मालिकों के लिए यह शर्त अव्यावहारिक है।
एसोसिएशन का तर्क है कि माइनिंग नियमों को स्थानीय ज़मीन के मालिकाना हक के पैटर्न के हिसाब से फिर से तैयार किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा पात्रता मानदंडों के तहत ज़्यादातर निवासी असल में इस सेक्टर से बाहर हो जाते हैं।
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