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Meghalaya मेघालय: अधिकारियों ने बताया कि मेघालय के गवर्नर सी.एच. विजयशंकर ने 24 मार्च को गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) द्वारा पारित एक नए कानून को मंज़ूरी दे दी है। यह कानून गैर-आदिवासियों को काउंसिल के चुनाव लड़ने से रोकता है।
काउंसिल ने सोमवार को एक संशोधन को मंज़ूरी दी, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि केवल अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही, सात दशकों से भी ज़्यादा समय बाद इस आदिवासी निकाय के चुनावों में गैर-आदिवासियों की भागीदारी प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है।
GHADC के लिए 10 अप्रैल को होने वाले चुनाव, गारो हिल्स क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद पहले ही स्थगित कर दिए गए थे। इसके चलते चुनावों से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों की समीक्षा की गई थी।
मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने गवर्नर द्वारा संशोधित नियमों को दी गई मंज़ूरी का स्वागत किया। इन नियमों के तहत, चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध ST प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
संगमा ने कहा, "मैं माननीय गवर्नर को संशोधित नियमों को मंज़ूरी देने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। इन नियमों के तहत, GHADC चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास ST प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है।"
उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को मज़बूती मिलेगी और पात्रता मानदंडों से जुड़ी किसी भी तरह की अस्पष्टता दूर हो जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि इस कानून का उद्देश्य मौजूदा प्रावधानों को और मज़बूत करना तथा गारो हिल्स में रहने वाले मूल आदिवासी समुदायों के अधिकारों और प्रतिनिधित्व की रक्षा करना है।
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित GHADC, इस क्षेत्र में रहने वाली आदिवासी आबादी के रीति-रिवाजों, परंपराओं और शासन प्रणालियों की रक्षा करने के लिए ज़िम्मेदार है।
अधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी गारो समुदाय के लिए निर्धारित लाभ और प्रतिनिधित्व, कानून के अनुसार सुरक्षित रहें।
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