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गैर-आदिवासियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई
Guwahati: हफ़्तों की अशांति के बाद एक अहम फ़ैसले में, गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (GHADC) ने रविवार को एक संशोधन को मंज़ूरी दे दी। इस संशोधन के तहत अब सिर्फ़ अनुसूचित जनजाति (ST) के सदस्य ही इसके चुनाव लड़ सकेंगे, जिससे सात दशकों से भी ज़्यादा समय बाद गैर-आदिवासियों की भागीदारी खत्म हो गई है।
असम और मेघालय ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट (ज़िला परिषदों का गठन) नियमों में यह संशोधन, राज्यपाल सी.एच. विजयशंकर द्वारा बुलाए गए एक विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से चुनावी भागीदारी को विशेष रूप से आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित करने की एक पुरानी माँग को औपचारिक रूप दे दिया गया है।
यह फ़ैसला गारो हिल्स के कुछ हिस्सों में परिषद चुनावों में गैर-आदिवासियों की भागीदारी के मुद्दे पर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों और बढ़ते जातीय तनाव की पृष्ठभूमि में आया है। यह आंदोलन पहले हिंसक हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम दो लोगों की मौत हो गई थी।
परिषद के भीतर राजनीतिक अस्थिरता ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया था, जिसके चलते राज्य सरकार को GHADC चुनावों को टालना पड़ा, जो मूल रूप से 10 अप्रैल को होने वाले थे। इसके बाद परिषद का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया, ताकि संशोधन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके।
मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने इस प्रस्ताव को एक "ऐतिहासिक मील का पत्थर" बताया और कहा कि इसे आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए याद रखा जाएगा।
संविधान की छठी अनुसूची के तहत गठित GHADC, इस क्षेत्र में स्व-शासन सुनिश्चित करने और आदिवासी हितों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाती है। उम्मीद है कि यह संशोधन परिषद के चुनावी ढांचे को नया रूप देगा और साथ ही मेघालय की आदिवासी राजनीति में एक लंबे समय से चले आ रहे और संवेदनशील मुद्दे का समाधान करेगा।
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