मणिपुर

Manipur के जिरीबाम में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर निषेधाज्ञा जारी

Gulabi Jagat
11 Nov 2024 4:40 PM GMT
Manipur के जिरीबाम में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर निषेधाज्ञा जारी
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Jiribam जिरीबाम: जिरीबाम जिला प्रशासन ने सोमवार को पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए, जो कि गैरकानूनी हो सकते हैं और "किसी भी व्यक्ति की अपने-अपने घरों से बाहर आवाजाही" पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में आग्नेयास्त्र, तलवारें, लाठी, पत्थर या अन्य घातक हथियार, धारदार वस्तु या किसी भी प्रकार की वस्तु ले जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका उपयोग आक्रामक हथियार के रूप में किया जा सकता है। मणिपुर पुलिस ने बताया कि सोमवार को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सीआरपीएफ कर्मियों के साथ मुठभेड़ में दस आतंकवादी मारे गए।
सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया है । जिला मजिस्ट्रेट जिरीबाम द्वारा जारी निषेधाज्ञा में पुलिस की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि "कुछ असामाजिक तत्वों की नापाक मंशा को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही गैरकानूनी गतिविधियों" के कारण शांति और सौहार्द में व्यापक व्यवधान और मानव जीवन को खतरे की आशंका है। निषेधाज्ञा कानून और व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में शामिल सरकारी एजेंसियों/पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि आपातकालीन स्थिति में और अनुसूचित क्षेत्र के भीतर विवाह, अंतिम संस्कार आदि के लिए जुलूस निकालने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। पिछले साल 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा भड़क उठी थी, जब ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट्स यूनियन (ATSU) द्वारा मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग के विरोध में आयोजित एक रैली के दौरान झड़पें हुईं। (एएनआई)
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