SIR प्रक्रिया में 19.34 लाख से अधिक फॉर्म एकत्र, 6 सितंबर को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची

Imphal , इंफाल : भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने रविवार को मणिपुर के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) 2026 के तहत एन्यूमरेशन (मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया) का चरण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की। इस दौरान राज्य भर के योग्य मतदाताओं से 19.34 लाख से ज़्यादा एन्यूमरेशन फ़ॉर्म इकट्ठा किए गए। मणिपुर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, एन्यूमरेशन का चरण 30 मई से 28 जून के बीच आयोजित किया गया था।
सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 2 सितंबर तक कर दिया जाएगा, जबकि अंतिम वोटर लिस्ट 6 सितंबर को जारी की जाएगी।
20,93,076 संभावित मतदाताओं में से 19,34,399 (92.42 प्रतिशत) ने एन्यूमरेशन फ़ॉर्म जमा किए। इस प्रक्रिया में 43,000 मृत मतदाताओं (2.06 प्रतिशत), 1,08,283 दूसरी जगह चले गए, अनुपस्थित या अन्य मतदाताओं (5.17 प्रतिशत) और 7,394 मतदाताओं (0.35 प्रतिशत) की पहचान की गई, जिनका नाम एक से ज़्यादा जगहों पर दर्ज था; इन्हें केवल एक ही जगह पर रखा जाएगा।
यह रिविजन प्रक्रिया 16 ज़िलों, 60 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (EROs), 84 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (AEROs), 317 BLO सुपरवाइज़रों और 2,956 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के ज़रिए पूरी की गई।
CEO कार्यालय ने बताया कि इस प्रक्रिया में 10 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया। बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) की संख्या भी 5,003 से बढ़कर 6,363 हो गई, जो रिविजन प्रक्रिया में ज़्यादा राजनीतिक भागीदारी और पारदर्शिता को दिखाता है।
ज़िला नोडल अधिकारियों के ज़रिए आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (IDPs) की भागीदारी को आसान बनाने के लिए विशेष इंतज़ाम किए गए थे। चुनाव आयोग ने उन नागरिकों को भी फ़ॉर्म 6 के ज़रिए नाम दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया जो 1 जुलाई, 2026 को या उससे पहले 18 साल के हो जाएंगे।
मतदाताओं की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए पोलिंग स्टेशनों की संख्या 2,956 से बढ़ाकर 3,041 कर दी गई है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1,200 से ज़्यादा मतदाता न हों। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय 5 जुलाई से 4 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान वोटर BLO, ERO को आवेदन देकर या वोटर सर्विस पोर्टल और ECINET मोबाइल ऐप के ज़रिए अपना नाम शामिल करवाने, उसमें सुधार करवाने या उसे हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।





