
x
Churachandpur चुराचांदपुर : सुप्रीम कोर्ट के जजों के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मणिपुर के चुराचांदपुर में एक राहत शिविर का दौरा किया। इससे पहले आज, जस्टिस बीआर गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के जजों का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के इंफाल पहुंचा। न्यायाधीशों बीआर गवई, सूर्यकांत, विक्रम नाथ, एमएम सुंदरेश, केवी विश्वनाथन और एन कोटिश्वर वाले प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंचे।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे, साथ ही इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए विधिक सहायता क्लीनिकों का भी उद्घाटन करेंगे। न्यायाधीश आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को आवश्यक राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे।
कानूनी सेवा शिविर आईडीपी को सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन, रोजगार योजनाओं और पहचान दस्तावेज पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण लाभों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी। इससे पहले, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों के फैसले का स्वागत किया, जो हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेंगे।
कांग्रेस सांसद ने कहा, "हम मणिपुर का दौरा करने के सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों के फैसले का स्वागत करते हैं। अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यही शब्द इस्तेमाल किए थे, लेकिन इसके बावजूद सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने में लगभग 18-19 महीने लग गए... राष्ट्रपति शासन लागू करने में 18 महीने क्यों लगे? छह महीने तक कोई पूर्णकालिक राज्यपाल क्यों नहीं था। उन्होंने एक आदिवासी महिला, एक प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यक्तित्व को हटा दिया और उन्होंने असम के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया। उन्होंने एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक को पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में लाया। क्यों? इसमें इतना समय क्यों लगा?" पूरे राज्य में हिंसा फैल गई थी और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार को अर्धसैनिक बलों को तैनात करना पड़ा था। (एएनआई)
TagsमणिपुरचुराचांदपुरManipurChurachandpurआज की ताजा न्यूज़आज की बड़ी खबरआज की ब्रेंकिग न्यूज़खबरों का सिलसिलाजनता जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता न्यूजभारत न्यूज मिड डे अख़बारहिंन्दी न्यूज़ हिंन्दी समाचारToday's Latest NewsToday's Big NewsToday's Breaking NewsSeries of NewsPublic RelationsPublic Relations NewsIndia News Mid Day NewspaperHindi News Hindi News
Next Story





