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Worli incident: मिहिर शाह पर हत्या के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग
Mumbai मुंबई: पिछले साल जुलाई में हुए वर्ली एक्सीडेंट मामले में आरोपी मिहिर शाह के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा चलाने की मांग को लेकर मृतक महिला के पति ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। पिछले साल 7 जुलाई को नशे में धुत्त होकर बीएमडब्ल्यू चला रहे मिहिर ने प्रदीप नखवा और उनकी पत्नी कावेरी की बाइक को टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद, एक्सीडेंट में घायल कावेरी को अस्पताल ले जाने के बजाय मिहिर ने उसे दो किलोमीटर तक घसीटा। नतीजतन, कावेरी की मौके पर ही मौत हो गई।
उसके बाद आरोप है कि एक्सीडेंट मिहिर की वजह से नहीं, बल्कि उसके ड्राइवर और मामले में सह-आरोपी राजर्षि बिदावत की वजह से हुआ। दोनों के खिलाफ गलत तरीके से मौत का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, दुर्घटना की घटना और मिहिर की बाद की हरकतों को देखते हुए याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि इस मामले में हत्या के आरोप के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। इसके लिए कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश की गई है। याचिका में कहा गया है कि दुर्घटना के बाद घसीटे जाने और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण कावेरी की मौत हो गई। साथ ही मांग की गई है कि मिहिर पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। नखवा ने याचिका में कहा है कि उन्होंने मांग के संबंध में पुलिस को पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने याचिका दायर की। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने प्रदीप नखवा की याचिका पर संज्ञान लेते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया। साथ ही नखवा की मांग पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया।