महाराष्ट्र

इतने कैदियों को मिली मुफ्त कानूनी सहायता, ठाणे जिले में जमानत लिए योजना के तहत दी जी रही है मदद

Rounak Dey
10 May 2023 8:41 PM IST
इतने कैदियों को मिली मुफ्त कानूनी सहायता, ठाणे जिले में जमानत  लिए योजना के तहत दी जी रही है मदद
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रिहा करने का आदेश दिया गया है।

ठाणे, एक अधिकारी ने बुधवार को कहा कि मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना शुरू करने के बाद मार्च से अब तक महाराष्ट्र के ठाणे जिले की विभिन्न जेलों से 120 विचाराधीन कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि 18 साल से 70 साल के बीच की उम्र के ये विचाराधीन कैदी प्रक्रिया के बारे में ज्ञान की कमी, इसके लिए भुगतान करने में असमर्थता या अपनी रिहाई में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाने जैसे कारणों से बिना जमानत के लगभग सात साल से जेल में हैं।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव ईश्वर सूर्यवंशी के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट, मकोका और पॉक्सो के तहत आरोपों का सामना कर रहे इन विचाराधीन कैदियों को अधिवक्ताओं के एक पैनल की मदद से अंतिम लोक अदालत में जमानत देने का आदेश दिया गया था।

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