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महाराष्ट्र
शिवसेना यूबीटी के Sanjay Raut ने नागपुर में भड़की हिंसा की निंदा की
Rani Sahu
18 March 2025 12:29 PM IST

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Mumbai मुंबई : शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने सोमवार को नागपुर में भड़की हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे शहर में ऐसी घटना होने का "कोई कारण नहीं" है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का मुख्यालय है और यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राउत ने कहा, "नागपुर में हिंसा होने का कोई कारण नहीं है। यह वह जगह है जहां आरएसएस का मुख्यालय है। यह देवेंद्र जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। वहां हिंसा फैलाने की हिम्मत कौन कर सकता है?"
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि "हिंदुओं को डराने" और एक ही समुदाय के लोगों को एक-दूसरे पर हमला करने के लिए उकसाने का एक पैटर्न उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, "हिंदुओं को डराने, अपने ही लोगों से उन पर हमला करवाने और फिर उन्हें भड़काकर दंगों में शामिल करने का यह नया तरीका है। औरंगजेब को लेकर जो कुछ हो रहा है, वह लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए है, वे महाराष्ट्र और देश को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।"
संजय राउत ने मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामले दर्ज करने की चुनौती दी। "अगर देवेंद्र फडणवीस में हिम्मत है तो जिम्मेदार लोगों पर मकोका लगाएं। आप औरंगजेब की कब्र की बात करते हैं, उसे हटाने की बात क्यों करते हैं? इसकी वजह क्या है? जब हमने बाबरी (मस्जिद) के लिए कारसेवा की थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब आपकी सरकार है, तो इसकी वजह क्या है?" राउत ने आगे कहा कि लोगों को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाना चाहिए और औरंगजेब की कब्र को गिराने का आधिकारिक आदेश लेना चाहिए।
इस बीच, पार्टी के एक अन्य नेता सचिन अहीर ने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। अहीर ने एएनआई से कहा, "हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के मुद्दे (औरंगजेब) को भड़काने की क्या जरूरत है?" महाराष्ट्र पुलिस की आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर तनाव के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत नागपुर शहर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नागपुर पुलिस आयुक्त रविंदर कुमार सिंघल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे। (एएनआई)
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