महाराष्ट्र

डॉक्टर मारपीट केस में शिवसेना पार्षद को जमानत, Maharashtra लौटने पर रोक

Gulabi Jagat
7 Aug 2026 6:16 PM IST
डॉक्टर मारपीट केस में शिवसेना पार्षद को जमानत, Maharashtra लौटने पर रोक
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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे में तीन म्युनिसिपल डॉक्टरों के साथ कथित मारपीट के मामले में शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे और अन्य लोगों को ज़मानत दे दी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक कड़ी शर्त रखी है कि जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती और मामले में आरोप तय नहीं हो जाते, तब तक म्हात्रे और अन्य लोग महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं करेंगे।

यह मामला 6 जुलाई को कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KDMC) द्वारा संचालित डोंबिवली म्युनिसिपल शास्त्री नगर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है, जिससे मेडिकल जगत में भारी आक्रोश फैल गया था। म्हात्रे को डोंबिवली के विष्णु नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के सिलसिले में धारा 132 और 121(1) के तहत गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने डॉक्टरों के साथ मारपीट के मामले पर चिंता जताते हुए स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए 18 जुलाई को ट्रायल कोर्ट द्वारा 14 जुलाई को म्हात्रे को दी गई ज़मानत पर रोक लगा दी थी।

म्हात्रे और अन्य लोगों ने 19 जुलाई को सरेंडर कर दिया और उन्हें कल्याण की आधारवाड़ी जेल में रखा गया।

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