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महाराष्ट्र
राहुल नार्वेकर ने 8 दिनों के अंदर E-Vehicles के लिए टोल माफी का निर्देश दिया।
Anurag
10 Dec 2025 7:31 PM IST

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Pune पुणे: राज्य में EV और ई-बाइक यूज़र्स के लिए टोल माफ़ी के संबंध में अगले आठ दिनों के भीतर कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश देते हुए, यह आदेश दिया गया है कि यदि इस निर्णय के लागू होने से लेकर आज तक की अवधि के दौरान टोल वसूला गया है, तो सबूत जमा करने पर नागरिकों को टोल रिफंड दिया जाना चाहिए। यह निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने दिए।
राज्य सरकार ने ई-वाहनों के लिए टोल माफ़ करने का फैसला किया है। सदस्य अनिल पाटिल ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया कि इस संबंध में सरकार का लिया गया फैसला लागू नहीं किया जा रहा है। इस पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ये निर्देश दिए।
राज्य में अपर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों का मुद्दा भी मौजूद है।
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने राज्य में अपर्याप्त चार्जिंग स्टेशनों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि ई-वाहनों के लिए कम से कम 120 kW क्षमता वाले फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि वर्तमान में उपलब्ध चार्जिंग स्टेशनों पर एक वाहन को चार्ज करने में आठ घंटे लगते हैं, इसलिए इस सिस्टम में तुरंत सुधार किया जाना चाहिए।
ई-वाहनों के लिए टोल माफ़ी नीति 23 मई, 2025 को घोषित की गई
एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री दादा भुसे ने कहा कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 के तहत, समृद्धि राजमार्ग, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और सेवरी-न्हावाशेवा अटल सेतु मार्गों पर ई-वाहनों के लिए टोल माफ़ी की नीति 23 मई 2025 को घोषित की गई थी और इसे 22 अगस्त 2025 से लागू किया जा रहा है। मंत्री भुसे ने कहा कि EV FASTag पंजीकरण, NIC डेटाबेस में पंजीकरण और बैंक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है।
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