महाराष्ट्र

पुणे पोर्श केस: किशोर पर नाबालिग के तौर पर ही चलेगा मुकदमा, किशोर न्याय बोर्ड का फैसला

Gulabi Jagat
15 July 2025 3:33 PM IST
पुणे पोर्श केस: किशोर पर नाबालिग के तौर पर ही चलेगा मुकदमा, किशोर न्याय बोर्ड का फैसला
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पुणे : पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में, किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को पुणे नगर पुलिस के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसमें सीसीएल (कानून से संघर्षरत बच्चे) के मामले में एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 19 मई 2024 को दो लोगों की जान लेने वाली कार चलाने वाले किशोर पर अब नाबालिग के रूप में मुकदमा चलेगा।
यह घटना 19 मई, 2024 की सुबह हुई, जब आरोपी किशोर द्वारा चलाई जा रही एक लग्जरी कार, पुणे के कल्याणी नगर के पास एक मोटरसाइकिल से टकरा गई। इस दुर्घटना में दो युवकों की असामयिक मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान मध्य प्रदेश के अश्विनी कोष्टा और अनीश अवधिया के रूप में हुई। किशोर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में किशोर न्याय बोर्ड ने उसे जमानत दे दी ।
नाबालिग ड्राइवर को कथित तौर पर नाबालिग होने के बावजूद एक रेस्टोरेंट और बार में शराब परोसी गई। इस घटना ने आरोपी के प्रति दिखाई गई नरमी और राजनीतिक संबंधों के प्रभाव को लेकर व्यापक आक्रोश और विवाद को जन्म दिया।
इसके अलावा, किशोर चालक के माता-पिता ने कथित तौर पर उसके रक्त के नमूने उसकी मां के रक्त के नमूनों के साथ बदलने के लिए डॉक्टरों को रिश्वत दी थी और इसी तरह, सिंह पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के साथ मिलीभगत करके अपने बेटे के रक्त के नमूने बदलने का आरोप लगाया गया था।
इस वर्ष 22 अप्रैल को, सर्वोच्च न्यायालय ने पुणे पोर्श मामले के मुख्य किशोर आरोपी की मां को अंतरिम जमानत दे दी थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को कानूनी परिणामों से बचाने के प्रयास में उसके रक्त के नमूने की अदला-बदली करके साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मुख्य आरोपी, जो एक नाबालिग है, के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मामला चल रहा है। दुर्घटना के बाद पुणे अपराध शाखा ने आरोपी नाबालिग के माता-पिता और ससून अस्पताल के डॉक्टरों समेत दो अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था । उन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और रक्त के नमूने में हेराफेरी करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
पिछले साल 26 सितंबर को, पुणे पुलिस ने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक पूरक रिपोर्ट पेश की और किशोर आरोपी के खिलाफ सबूत नष्ट करने के आरोप जोड़े। इससे पहले, पुलिस ने किशोर आरोपी पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया था।
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