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Pune में 2 दिनों में 8 मौतों के बाद अवैध शराब सप्लाई की जांच, पिंपरी-चिंचवड़ में एक गिरफ्तार

Pune : पुणे शहर पुलिस ने पिछले दो दिनों में आठ लोगों की मौत की रिपोर्ट के बाद, अवैध शराब के सेवन के संदेह में जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि इन आठ मौतों में से पांच पिंपरी-चिंचवड़ के फुगेवाड़ी इलाके में और तीन पुणे शहर के हडपसर इलाके में हुई हैं। पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस ने योगेश वानखेड़े नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है, जिसे पहले इस मामले के संबंध में पुणे राज्य आबकारी विभाग ने हिरासत में लिया था।
अधिकारियों ने आरोप लगाया कि आरोपी दोनों प्रभावित स्थानों पर शराब की आपूर्ति करने में शामिल था, जिसकी अब संदिग्ध जहरीली शराब त्रासदी की चल रही जांच के हिस्से के रूप में जांच की जा रही है। DCP, पिंपरी-चिंचवड़, संदीप अटोले कहते हैं, "शुरुआती तौर पर, हमने पाया है कि जहरीली शराब के सेवन के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग फिलहाल इलाज के अधीन हैं। आबकारी विभाग और पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है, और जांच जारी है।" इस जहरीली शराब त्रासदी ने दोनों शहरों में हड़कंप मचा दिया है। जनता का गुस्सा अब न केवल पुलिस के खिलाफ, बल्कि राज्य आबकारी विभाग के खिलाफ भी फूट पड़ा है। नागरिकों ने इन दोनों विभागों के कामकाज को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
फोरेंसिक विभाग ने भी मिलावटी शराब का अपना विश्लेषण पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट दापोड़ी पुलिस स्टेशन को सौंप दी है। जांच के शुरुआती निष्कर्षों से कथित तौर पर शराब में मिलाए गए रासायनिक और जहरीले पदार्थों की मौजूदगी की पुष्टि होती है। इस रिपोर्ट के आधार पर, पुलिस ने अब आगे की कानूनी कार्रवाई में तेजी लाने की तैयारी शुरू कर दी है।
आगे की जांच जारी है।
इससे पहले मंगलवार को, पुणे शहर पुलिस ने विशेष शाखा द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, बकरी ईद और अन्य आगामी त्योहारों के मद्देनजर, 26 मई से 8 जून तक पूरे शहर में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी।
पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा) डॉ. प्रशांत अवसकर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पुणे शहर में विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन अलग-अलग सार्वजनिक मांगों के लिए मार्च, धरने, प्रदर्शन, बंद और भूख हड़ताल आयोजित करते हैं, और विभिन्न कारणों से, कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहती है। आदेश में आगे कहा गया है कि पुणे शहर पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक शांति और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान हथियार, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, लाठी, तलवार, आग्नेयास्त्र, या कोई भी ऐसी वस्तु जिससे शारीरिक नुकसान हो सकता है, साथ लेकर चलना प्रतिबंधित है।
आदेश में ज़ोरदार नारे लगाने, भड़काऊ तरीकों से सार्वजनिक आलोचना करने, ज़ोर से संगीत वाद्ययंत्र बजाने, पुतले प्रदर्शित करने या जलाने, और आपत्तिजनक संकेत, पोस्टर या प्रतीक प्रसारित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द या सार्वजनिक नैतिकता भंग हो सकती है।





