- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- NIA कोर्ट ने अलकायदा...
महाराष्ट्र
NIA कोर्ट ने अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों को पनाह देने के मामले में तीन बांग्लादेशियों को सजा सुनाई
Gulabi Jagat
28 Nov 2024 1:21 PM GMT
x
Mumbaiमुंबई : राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) की विशेष अदालत, मुंबई ने गुरुवार को पुणे में बांग्लादेश के अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ( एबीटी ) के आतंकवादियों को शरण देने के लिए तीन बांग्लादेशियों को पांच साल कैद की सजा सुनाई , एनआईए ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में कहा। एनआईए की विज्ञप्ति के अनुसार , मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब उर्फ राज जेसुब मंडल, हन्नान अनवर हुसैन खान उर्फ हन्नान बाबूराली गाजी और मोहम्मद अजरली सुभानल्लाह उर्फ राजा जेसुब मंडल को आईपीसी और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उनमें से प्रत्येक पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही मामले में कुल पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
यह मामला मूल रूप से पुणे पुलिस ने मार्च 2018 में कई बांग्लादेशी नागरिकों के वैध दस्तावेजों के बिना पुणे में रहने और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा के मुखौटा संगठन एबीटी के सदस्यों को उकसाने और सहायता करने के बारे में इनपुट के आधार पर दर्ज किया था। पुलिस ने हबीब को महाराष्ट्र के पुणे के धोबीघाट, भैरोबा नाला में रोका था और बाद में मामले में कुल पांच बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। मई 2018 में मामले को संभालने वाली एनआईए ने पाया कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों ने अवैध रूप से भारत में घुसपैठ की थी। उन्होंने फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराकर फर्जी नामों से पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि हासिल किए थे। उन्होंने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल भारतीय सिम कार्ड हासिल करने, बैंक खाते खोलने और भारत में रोजगार पाने के लिए किया था |
TagsNIA कोर्टअलकायदाआतंकवादितीन बांग्लादेशियोंNIA courtAl Qaedaterroriststhree Bangladeshisजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Gulabi Jagat
Next Story