महाराष्ट्र

Mumbai: मुख्यमंत्री के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, मंत्रियों के फैसले बदल सकेंगे

Admindelhi1
18 Aug 2026 7:11 PM IST
Mumbai: मुख्यमंत्री के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट का अहम फैसला, मंत्रियों के फैसले बदल सकेंगे
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मुख्यमंत्री बदल या रद्द कर सकते हैं मंत्रियों के फैसले, कोर्ट का अहम आदेश

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ‘महाराष्ट्र सरकार कार्य संचालन नियम, 2026’ अधिसूचित कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को व्यापक जनहित में किसी भी कैबिनेट मंत्री के फैसले को बदलने, संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, ऐसे फैसलों के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा और यह प्रावधान अर्ध-न्यायिक मामलों पर लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार आज महाराष्ट्र सरकार कार्य संचालन नियम 2026 अधिसूचित किया गया है। इसके नए नियमों के अनुसार, मुख्यमंत्री किसी भी सरकारी विभाग से फाइल, दस्तावेज या रिकॉर्ड मंगा सकते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित मंत्री और विभागीय सचिव को ये दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज के लिए विभाग अपने संबंधित मंत्रियों के प्रति जवाबदेह रहेंगे।

हालांकि, नए नियमों से मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के अधीन सरकार की समग्र निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण को अधिक स्पष्ट किया गया है। नए नियमों के तहत किसी भी विभाग को खर्च करने से पहले वित्त विभाग की मंजूरी लेना आवश्यक कर दिया गया है। साथ ही कोई सार्वजनिक हित की घोषणा करने से पहले उस पर आने वाले खर्च की पहले वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी, इसके बाद इसकी घोषणा की जा सकेगी।

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