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Mumbai: ड्रग्स तस्करी पर NCB की कार्रवाई, संदिग्ध हिरासत में

Mumbai मुंबई: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की मुंबई इकाई ने मंगलवार को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पीआईटी-एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों वाले एक कथित शहर-आधारित नारकोटिक्स तस्कर को निवारक हिरासत में रखा। उसे आर्थर रोड स्थित मुंबई सेंट्रल जेल से चेन्नई के पुझल सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। एनसीबी ने उसकी 6.4 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त कर ली है, जिसके बारे में संदेह है कि वह उसकी ड्रग तस्करी गतिविधियों से प्राप्त हुई है। तस्कर फैसल जावेद शेख डोंगरी का निवासी है। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि शेख ने कथित तौर पर अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में कुख्याति प्राप्त की थी। वह एक दोहरा अपराधी है और उसके खिलाफ 2017 से 2024 तक तस्करी के तीन मामले दर्ज हैं।
2017 और 2023 में, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित तौर पर उसके पास से क्रमशः 68 ग्राम और 20 किलोग्राम मेफेड्रोन बरामद किया। 2024 में, 940 ग्राम कोकीन बरामद किया गया। मुंबई पुलिस ने 2025 में उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों को लागू किया था। अधिकारी ने कहा, "मुंबई में उसके प्रभाव और परिचालन नेटवर्क को बाधित करने के लिए पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत उसकी हिरासत की आवश्यकता थी।" 26 मार्च, 2025 को, भारत सरकार के संयुक्त सचिव (नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम) ने उसके खिलाफ हिरासत का आदेश जारी किया। NCB सूत्र ने कहा, "हिरासत का आदेश NCB की 'ड्रग फ्री इंडिया' के विजन को पूरा करने के लिए ड्रग नेटवर्क को सफलतापूर्वक खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"





