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Amazon India को सर्विस में कमी का दोषी ठहराया
Mumbai: डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने Amazon India को सर्विस में कमी का दोषी पाते हुए कहा है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिर्फ बिचौलिए की तरह काम नहीं कर सकते और अपने प्लेटफॉर्म से बेचे गए प्रोडक्ट के लिए किसी भी और ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकते।
कमीशन ने खराब प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए Amazon India (Amazon Seller Services Private Limited - ASSPL) को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा कि, “अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट को होस्ट करने, प्रमोट करने और बेचने में मदद करने का फैसला करने के बाद, दूसरी पार्टी की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि वह यह पक्का करे कि कंज्यूमर को बिना किसी खराबी वाला सामान और बिक्री के बाद असरदार सपोर्ट मिले।”
कमीशन ने कहा, “एक बार जब प्रोडक्ट उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बिक जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं है और वह सर्विस करने लायक है, यह पक्का करने की उनकी ज़िम्मेदारी है। विकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर भरोसे की स्थिति में होता है और बिक्री से कमर्शियल फायदा उठाता है।”
कमीशन ने Amazon से टीवी की कीमत 6% ब्याज के साथ वापस करने को कहा है और 15,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया है। दिलचस्प बात यह है कि कमीशन ने शिकायत करने वाले से यह भी कहा है कि वह मुआवज़ा लेकर खराब टीवी वापस कर दे। कमीशन गोरेगांव के रहने वाले टीआर धारीवाल की कंपनी के खिलाफ़ की गई शिकायत पर सुनवाई कर रहा था। धारीवाल ने 14 फरवरी, 2018 को अमेज़न से 16,499 रुपये में एक LED टीवी खरीदा था, जो खराब निकला।
उन्होंने फरवरी से अप्रैल 2018 तक ईमेल और टेलीफोन पर बार-बार शिकायत की, लेकिन मामला सुलझा नहीं। शुरू में रिप्लेसमेंट का भरोसा दिया गया, लेकिन न तो रिप्लेसमेंट दिया गया और न ही रिफंड। 16 अप्रैल, 2018 को, उन्हें सीधे मैन्युफैक्चरर से संपर्क करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद उन्होंने कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज कराई। अमेज़न ने अपने जवाब में कहा कि ASSPL न तो प्रोडक्ट बेचता है और न ही बनाता है और अपनी इस्तेमाल की शर्तों के मुताबिक, सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट देता है।
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