महाराष्ट्र

महाराष्ट्र FDA ने पुणे की एक प्रमुख फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया

Gulabi Jagat
28 Aug 2026 9:20 PM IST
महाराष्ट्र FDA ने पुणे की एक प्रमुख फार्मा कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया
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पुणे: महाराष्ट्र के फ़ूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने शुक्रवार को पुणे के वाडकी में स्थित एक प्रमुख फ़ार्मास्युटिकल कंपनी के 'कैरी एंड फ़ॉरवर्डिंग' (C&F) ड्रग बिक्री लाइसेंस को 27 अगस्त से रद्द कर दिया। यह कार्रवाई कई नियमों के उल्लंघन के कारण की गई है।यह कार्रवाई इस साल जून में कंपनी के गोदाम पर FDA की छापेमारी के बाद की गई, जहाँ 11.19 लाख रुपये की 'शेड्यूल H' प्रिस्क्रिप्शन दवा का स्टॉक ज़ब्त किया गया था।
महाराष्ट्र FDA के अनुसार, प्रिस्क्रिप्शन दवा की पैकेजिंग पर अनधिकृत विज्ञापन टेक्स्ट था, जिसमें इसे "दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा" (analgesic & antipyretic) के तौर पर प्रमोट किया गया था।FDA ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन दवाओं का इस तरह का अनधिकृत प्रमोशन 'सेल्फ़-मेडिकेशन' (बिना डॉक्टर की सलाह के खुद दवा लेना) को बढ़ावा दे सकता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। कंपनी दवा वापस मंगाने (ड्रग रिकॉल) के निर्देशों को ठीक से लागू करने में भी विफल रही। बाद की जाँच में नियमों के पालन में कई और गंभीर कमियाँ पाई गईं, जिनमें फ़िज़िकल स्टॉक और कंप्यूटर पर दर्ज खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड के बीच अंतर शामिल था।
जाँच ​​में दवा वापस मंगाने के निर्देशों का पालन न करना, खराब स्टोरेज की स्थिति (जैसे दवाओं को सीधे फ़र्श पर रखना और पैलेट व रैक की अपर्याप्त व्यवस्था), साथ ही रिकॉर्ड रखने और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के प्रबंधन की प्रक्रियाओं में कमियाँ भी पाई गईं।कारण बताओ नोटिस जारी करने और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के असंतोषजनक पाए जाने के बाद, FDA ने तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द कर दिए।
FDA महाराष्ट्र के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने कहा, "दवा की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन, बिक्री, स्टोरेज और वितरण से जुड़े कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। सप्लाई चेन में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
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