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केरल HC ने 'द केरल स्टोरी 2' की रिलीज पर रोक हटाई, विपुल अमृतलाल शाह ने कहा फिल्म केरल के खिलाफ नहीं
Gulabi Jagat
27 Feb 2026 10:55 PM IST

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Mumbai: केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा फिल्म की रिलीज पर लगी रोक हटाने के बाद, विपुल अमृतलाल शाह ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उनकी फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' केरल राज्य या वहां के लोगों को निशाना नहीं बनाती है। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म सच्चाई का प्रतिबिंब है और इसे बहुत मेहनत से बनाया गया है।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "केरल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कल हमारे खिलाफ जारी स्टे ऑर्डर को हटा दिया है। इससे फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। हमारे शोज शुरू हो चुके हैं। इसलिए मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि यह एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है, जिसे बहुत मेहनत से बनाया गया है। और हमारी फिल्म की सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत यह है कि केरल कोर्ट ने स्टे ऑर्डर हटा दिया है। अगर हमारी फिल्म झूठ होती, तो केरल कोर्ट ने इसे देख लिया होता और स्टे ऑर्डर नहीं हटाया होता।"
उन्होंने केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की ओर से माननीय न्यायमूर्ति केरल न्यायालय का बहुत आभारी हूं। हजारों-लाखों पीड़ितों की प्रार्थनाओं के कारण ही मुझे विश्वास है कि यह फिल्म आगे बढ़ेगी और लोगों के दिलों में जगह बनाएगी।"
उन्होंने केरल के लोगों से फिल्म को खुले मन से देखने का आग्रह किया। “न तो हमारी फिल्म, न मैं, न ही मेरी टीम का कोई सदस्य केरल राज्य या केरल के लोगों के खिलाफ है। केरल बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह ईश्वर की अपनी भूमि है। लेकिन अगर ईश्वर की अपनी भूमि में कुछ गलत हो रहा है, तो हमारा प्रयास उन लोगों तक पहुंचना और उस गलती को सुधारना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप फिल्म देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमने इस फिल्म में केरल या केरल के लोगों के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहा है। यह फिल्म कुछ अपराधियों को बेनकाब करती है।”
शाह ने बताया कि यह फिल्म केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में होने वाली आपराधिक गतिविधियों को उजागर करती है। उन्होंने कहा, "यह फिल्म कुछ अपराधियों को बेनकाब करती है। कुछ अपराधी केरल में रहते हैं, कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ राजस्थान में। इसीलिए हमने इस फिल्म का नाम 'केरल स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड' रखा है।"
फिल्म निर्माता ने आगे बताया, "हमने दिल्ली में एक कार्यक्रम किया था जिसमें हमने लगभग 50 पीड़ितों को बुलाया था। ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये पीड़ित हैं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये सच्ची कहानियां हैं। और उनमें से कुछ लड़कियों ने अपनी कहानियां सुनाईं... तो वहां यह सवाल उठा कि केरल से लड़कियां क्यों नहीं आईं? अगर केरल से आने वाली लड़कियों की बात करें, अगर 'केरल स्टोरी' का जिक्र हो, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब हमने पहली 'केरल स्टोरी' का कार्यक्रम किया था, तब केरल से 26 लड़कियां आई थीं। उन्होंने अपनी कहानियां सुनाईं। केरल में इससे प्रभावित कई और लड़कियां हैं। हमारे पास उनके वीडियो हैं, जिन्हें मैं अपनी टीम से आपके साथ साझा करने का अनुरोध करूंगा।"
उन्होंने केरल के लोगों से फिल्म को खुले मन से देखने का आग्रह किया। “न तो हमारी फिल्म, न मैं, न ही मेरी टीम का कोई सदस्य केरल राज्य या केरल के लोगों के खिलाफ है। केरल बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह ईश्वर की अपनी भूमि है। लेकिन अगर ईश्वर की अपनी भूमि में कुछ गलत हो रहा है, तो हमारा प्रयास उन लोगों तक पहुंचना और उस गलती को सुधारना है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप फिल्म देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमने इस फिल्म में केरल या केरल के लोगों के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहा है। यह फिल्म कुछ अपराधियों को बेनकाब करती है।”
केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' की रिलीज पर लगी रोक हटा दी। न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और पी.वी. बालकृष्णन की खंडपीठ ने एकल पीठ के न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फिल्म की रिलीज पर 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया था।
26 फरवरी को केरल उच्च न्यायालय ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को 'द केरल स्टोरी 2' की समीक्षा करने और फिल्म को मंजूरी देने के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया, क्योंकि फिल्म में घृणा फैलाने वाली सामग्री होने के आरोप लगे थे। केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर 15 दिन की अंतरिम रोक भी लगा दी थी।
फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर जताई गई चिंताओं पर सुनवाई करते हुए, जिनमें कथित तौर पर नफरत भड़काने और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था, अदालत ने सीबीएफसी के पहले के उस फैसले की भी जांच की, जिसने फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति देते हुए प्रमाण पत्र प्रदान किया था।
आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, पीठ ने बोर्ड को फिल्म के विवादित हिस्सों की विस्तृत पुन: जांच करने का आदेश दिया। सीबीएफसी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि क्या विचाराधीन टिप्पणियां किसी विशिष्ट समुदाय के अपमान के बराबर हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 'द केरल स्टोरी' की अगली कड़ी 'द केरल स्टोरी 2', जो 2023 में रिलीज़ हुई थी, तीन युवा महिलाओं के जीवन की कहानी है जो फिल्म के अनुसार धोखे भरे विवाहों में फंस जाती हैं और कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन का सामना करती हैं।
सीक्वल का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फिल्म को हर तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, और कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे "प्रचार" कहकर आलोचना की है, जबकि फिल्म निर्माता यह दावा करते हैं कि यह शोध पर आधारित वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है।
इससे पहले खबरें आई थीं कि अदालत के हस्तक्षेप के बाद फिल्म का टीज़र हटा दिया गया था। हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने इन दावों का खंडन किया है।
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