- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- येऊर हिल्स में अवैध...
महाराष्ट्र
येऊर हिल्स में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, दिए कार्रवाई के निर्देश
Saba Naaz
4 Aug 2025 7:18 AM IST

x
Mumbai मुंबई : बॉम्बे उच्च न्यायालय ने ठाणे नगर निगम (टीएमसी) और ठाणे कलेक्टर को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर वन क्षेत्र येऊर हिल्स में अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
इन निर्माणों में स्थानीय नेताओं और निजी संस्थाओं द्वारा कथित तौर पर बनाए गए बंगले और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की खंडपीठ ने आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में आदिवासी भूमि के बड़े पैमाने पर अवैध हस्तांतरण, बंगलों के अनधिकृत निर्माण और संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था।
Tagsहाईकोर्टयेऊर हिल्सअवैधबंगलोंhigh courtyevoor hillsillegalbungalowsजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताजनता से रिश्ता.कॉमआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





