महाराष्ट्र

High Court ने नागपुर विकास फंड पर तत्काल फैसला देने का आदेश दिया

Anurag
25 Dec 2025 7:56 PM IST
High Court ने नागपुर विकास फंड पर तत्काल फैसला देने का आदेश दिया
x
Nagpur नागपुर: शहर में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में 18 डेवलपमेंट कामों के लिए फंड मंज़ूर करने पर तुरंत फैसला लेने का आदेश हाई कोर्ट नागपुर की बेंच ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को दिया है।
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने शहर में 19 डेवलपमेंट कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं; लेकिन उनमें से सिर्फ़ 97.38 लाख रुपये ज्यूडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (जोती) इलाके में VVIP और VIP गेस्ट हाउस की मरम्मत और रेनोवेशन के लिए दिए गए हैं। बाकी कामों के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से फंड मांगा गया है; लेकिन अभी तक फाइनेंशियल प्रोविजन नहीं किया गया है। इसलिए, कोर्ट ने यह आदेश दिया। शहर में सीमेंट कंक्रीट सड़क के खिलाफ़ एक सोशल ऑर्गनाइज़ेशन, जन मंच ने एक जनहित याचिका दायर की है। इसमें अलग-अलग डेवलपमेंट कामों का मुद्दा भी उठाया गया है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिल पानसरे और राज वाकोडे के सामने हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मृणाल चक्रवर्ती, हाईवे अथॉरिटी के लिए एडवोकेट अनीश काठाणे और 'NASPR' के लिए एडवोकेट गिरीश कांटे पेश हुए।
ऊबड़-खाबड़ सड़क की मरम्मत करें
शहर के अंदर और बाहर की सभी ऊबड़-खाबड़ सड़कों की मरम्मत करें। कोर्ट ने नासुप्रा, नगर निगम, PWD और हाईवे अथॉरिटी को सभी सड़कों को लेवल करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हादसों से बचने के लिए संबंधित सड़कों की मरम्मत करना ज़रूरी है। इस बीच, PWD ने बताया कि अंबाझरी झील इलाके में संत गजानन महाराज मंदिर के पास कंक्रीट सड़क और पेवर ब्लॉक में मौजूद ऊबड़-खाबड़पन को हटा दिया गया है।
31 डेवलपमेंट काम मार्च तक पूरे हो जाएंगे
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर ने कोर्ट में एक एफिडेविट दायर कर भरोसा दिलाया कि संबंधित डेवलपमेंट काम 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्टरों के बिल का पेमेंट समय पर कर दिया जाएगा। कोर्ट ने इस एफिडेविट को रिकॉर्ड पर ले लिया। कोर्ट ने चीफ इंजीनियर से यह भी पूछा कि जब फंड मंज़ूर नहीं हुआ था, तो इन कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे बांटे गए।
Next Story