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High Court ने 2014 के अपहरण मामले में दोषी को जमानत दी

Mumbai मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने अविनाश अनिल देठे को ज़मानत दे दी है, जिसे 2014 में मलाड के एक बिज़नेसमैन के तीन साल के बेटे को फिरौती के लिए किडनैप करने के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी।मुंबई, भारत - 03 सितंबर, 2021: बॉम्बे हाई कोर्ट, फोर्ट, मुंबई, भारत, शुक्रवार, 03 सितंबर, 2021 को।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की एक डिवीज़न बेंच ने 24 दिसंबर को यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि जुर्म के मास्टरमाइंड, अजीत अपराज को कोर्ट ने अगस्त 2022 में ही ज़मानत दे दी थी, क्योंकि उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय कानूनी ज़रूरतों का साफ़ तौर पर पालन नहीं किया था, जो ट्रायल कोर्ट की सज़ा का आधार बना। बेंच ने इस बात का भी ध्यान रखा कि देठे पहले ही 11 साल से ज़्यादा हिरासत में बिता चुका है।प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह घटना 17 जनवरी 2014 को हुई थी





