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हिमाचल प्रदेश
"सरकार सख्त कार्रवाई करेगी": कॉलेज छात्र की मौत के मामले पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखु ने कहा
Gulabi Jagat
3 Jan 2026 9:33 PM IST

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Shimla, शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को आश्वासन दिया कि सरकार धर्मशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बीच एक 19 वर्षीय सरकारी कॉलेज के द्वितीय वर्ष के छात्र की मौत के मामले में कथित आरोपियों के खिलाफ "कड़ी कार्रवाई करेगी"। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों के बयान के आधार पर प्रोफेसर को "तत्काल निलंबित" कर दिया है।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सुखु ने कहा, "मैंने धर्मशाला की लड़की के बयान के आधार पर फैसला लिया है । जिस प्रोफेसर पर उसने आरोप लगाया है, उसे तत्काल निलंबित किया जाएगा और मैंने मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए हैं। हमारी सरकार इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।" धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज की 19 वर्षीय द्वितीय वर्ष की छात्रा की दिसंबर में लुधियाना में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उसके माता-पिता का आरोप है कि कॉलेज में उसे रैगिंग, मारपीट और यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा, जिससे उसे गंभीर मानसिक पीड़ा हुई और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया।
इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने लंबे समय से चल रही रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बीच हुई इस मौत का स्वतः संज्ञान लिया है।
नेशनल वुमन वुमन (NCW) ने X पर एक पोस्ट में बताया, "राष्ट्रीय महिला आयोग ने धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज में रैगिंग, शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न से संबंधित एक अत्यंत गंभीर घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें 19 वर्षीय छात्रा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आयोग इस जघन्य, अमानवीय और निंदनीय कृत्य की कड़ी निंदा करता है, जो छात्रा के जीवन, गरिमा और अधिकारों का घोर उल्लंघन है और शैक्षणिक परिसरों में सुरक्षा तंत्र की गंभीर विफलता को उजागर करता है।"
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने भी लंबे समय से चल रही रैगिंग और यौन उत्पीड़न के बीच हुई इस मौत का संज्ञान लिया है।
यहां एएनआई से बात करते हुए विद्या नेगी ने कहा, "हमने इस मामले का संज्ञान लिया है। हमने एसपी को तलब किया है और उनसे लिखित रिपोर्ट भी मांगी है। हमने उनसे मामले के हर पहलू की जांच करने का आग्रह किया है। अगर कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। गहन जांच होनी चाहिए। सरकार भी ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील है।"
पीड़ित के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, पुलिस ने बाद में भारतीय न्याय संहिता और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत तीन सहपाठियों और एक कॉलेज प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पिता ने आरोप लगाया कि 18 सितंबर, 2025 को तीन छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ मारपीट और धमकी दी, जबकि एक प्रोफेसर ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने कहा, "इन कारणों से उनकी बेटी अत्यधिक तनाव में थी और उसकी सेहत बिगड़ गई। उसे विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में 26 दिसंबर, 2025 को लुधियाना के डीएमसी में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।"
इस घटना ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसने धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज में छात्र की मौत का गंभीर संज्ञान लिया है ।
मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, यूजीसी एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जबकि कॉलेज प्रशासन का कहना है कि यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि मृत्यु का है। यूजीसी के अनुसार, घटना की पुलिस जांच फिलहाल जारी है।
इसके साथ ही, उच्च शिक्षा नियामक ने छात्र की मृत्यु के कारणों सहित मामले के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक तथ्य-जांच समिति का गठन किया है।
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