महाराष्ट्र

क्लर्क पद की परीक्षा रद्द, बॉम्बे HC का फैसला, नई तारीख होगी जारी

Gulabi Jagat
29 Aug 2026 9:54 PM IST
क्लर्क पद की परीक्षा रद्द, बॉम्बे HC का फैसला, नई तारीख होगी जारी
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क्लर्क पद की परीक्षा रद्द, बॉम्बे HC का फैसला, नई तारीख होगी जारी 

सर्वर और कीबोर्ड की समस्या से परेशान हुए उम्मीदवार

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्लर्क (लिपिक) पद के लिए 16 अगस्त को आयोजित की गई ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर तकनीकी समस्याएं सामने आने के बाद उम्मीदवारों ने विरोध प्रदर्शन किया था। अब हाईकोर्ट प्रशासन ने परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का फैसला लिया है।बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, 16 अगस्त को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित क्लर्क टाइपिंग टेस्ट में आई तकनीकी परेशानियों को देखते हुए परीक्षा रद्द की गई है। नई परीक्षा की तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

सर्वर और कीबोर्ड की समस्या से परेशान हुए उम्मीदवार

क्लर्क पद के लिए आयोजित टाइपिंग टेस्ट उम्मीदवारों के लिए चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन परीक्षा केंद्रों पर कई तरह की तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा पूरी नहीं कर सके।उम्मीदवारों ने बताया कि कई जगहों पर सर्वर डाउन होने, कंप्यूटर सिस्टम में खराबी और कीबोर्ड सही तरीके से काम नहीं करने जैसी समस्याएं आईं। इसके कारण परीक्षा देने पहुंचे कई छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा।छत्रपति संभाजीनगर, कल्याण, वाशिम, हिंगोली समेत कई स्थानों से तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थीं।

छात्रों ने किया था आंदोलन

परीक्षा में हुई अव्यवस्था के बाद नाराज उम्मीदवारों ने अलग-अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया था। छात्रों ने मांग की थी कि तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुई परीक्षा को रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित किया जाए।छत्रपति संभाजीनगर में उम्मीदवारों के साथ सीजेपी के अभिजीत दीपके ने भी आंदोलन किया था। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने भी इस मामले को लेकर आवाज उठाई थी।

रोहित पवार ने फैसले का किया स्वागत

विधायक रोहित पवार ने हाईकोर्ट प्रशासन के परीक्षा रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट के महानिबंधक और महाधिवक्ता से मुलाकात कर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी।रोहित पवार ने कहा कि अब दोबारा होने वाली टाइपिंग टेस्ट परीक्षा स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने पिछली परीक्षा में हुई तकनीकी और अन्य गड़बड़ियों की उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की।

उम्मीदवारों को नई तारीख का इंतजार

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों उम्मीदवारों को राहत मिली है। अब सभी अभ्यर्थियों की नजर नई परीक्षा तारीख पर है। हाईकोर्ट प्रशासन जल्द ही नई तारीख और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा।

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