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मुंबई ब्लास्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट जाएगी महाराष्ट्र सरकार
Gulabi Jagat
22 July 2025 2:30 PM IST

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मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद, भाजपा विधायक राम कदम ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि दोषी पाए गए लोगों को सजा मिले। कदम ने एएनआई से कहा, "हम बम विस्फोट पर न्यायपालिका द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करते हैं। न्यायपालिका सबूतों के आधार पर काम करती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उन फैसलों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी । और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा कि दोषी पाए गए लोगों को सजा मिले।बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के 12 आरोपियों को बरी कर दिया । महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी ।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ बॉम्बे उच्च न्यायालय का फैसला बहुत चौंकाने वाला है और हम इसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे ।’’ इससे पहले सोमवार को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 आरोपियों को बरी किए जाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
चतुर्वेदी ने एएनआई से कहा, "यह बहुत दुखद है, उन्हें मौत की सज़ा देने के बजाय, उन्हें बरी कर दिया गया है। इससे पता चलता है कि हमने जो मामला पेश किया था वह पूरी तरह से पुख्ता नहीं था, उसमें खामियां थीं; मेरा मानना है कि यह राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और गंभीर तर्क पेश नहीं किया, जिसके कारण यह फैसला आया है।यह महत्वपूर्ण फैसला 19 साल बाद आया। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य आरोपियों को दोषी ठहराने के लिए निर्णायक नहीं थे। इसके बाद अदालत ने सभी आरोपियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
11 जुलाई 2006 की शाम को मुंबई की लोकल ट्रेनों में मात्र 11 मिनट के भीतर सात अलग-अलग जगहों पर बम विस्फोट हुए। इस घटना में 189 लोगों की मौत हो गई, जबकि 827 से ज़्यादा यात्री घायल हुए।
चर्चगेट से ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बम रखे गए थे। ये बम माटुंगा रोड, माहिम जंक्शन, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, भयंदर और बोरीवली स्टेशनों के पास फटे। 2015 में एक निचली अदालत ने इन विस्फोटों के मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया था।
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