- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने...
बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैशन डिजाइनर रियाज़ गांजी के खिलाफ NBW किया जारी

Mumbai , मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैशन डिज़ाइनर और 'LIBAS' ब्रांड के मालिक रियाज़ गंजी के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने उनके द्वारा अपनाए गए अनैतिक तरीकों पर गौर किया और मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि वे एक अवमानना याचिका के मामले में कोर्ट में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करें। यह याचिका उनके और उनकी कंपनी के खिलाफ, बकाया भुगतान न करने और लुधियाना स्थित एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दायर की गई थी।
कोर्ट ने एक निषेधाज्ञा (injunction) भी जारी की है और कंपनी तथा उसके निदेशकों को निर्देश दिया है कि वे किसी भी तरह से, कंपनी की चल या अचल, मूर्त या अमूर्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन न करें और न ही उनका निपटारा करें। इससे पहले भी, रियाज़ गंजी को बकाया भुगतान न करने को लेकर विवादों का सामना करना पड़ा था, जिसमें मुंबई पुलिस के पास उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज होना भी शामिल है। उन्हें मुंबई पुलिस के पास झूठी और दुर्भावनापूर्ण शिकायतें दर्ज कराने के लिए भी जाना जाता रहा है; वे न्याय प्रक्रिया में देरी करने और अधिकारियों को गुमराह करने के मकसद से, अपने लेनदारों से जान का खतरा होने का दावा करते रहे हैं।





