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Mumbai मुंबई : ठाणे सत्र न्यायालय ने हाल ही में गैंगस्टर एजाज यूसुफ लकड़ावाला को 2011 के एक मामले में उसके खिलाफ कथित हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के मामले में जांच में गंभीर खामियों और विश्वसनीय सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
55 वर्षीय लकड़ावाला पर 19 अप्रैल, 2011 को ठाणे के आनंद नगर इलाके में एक प्रॉपर्टी डेवलपर के बिक्री कार्यालय में सशस्त्र हमले की साजिश रचने का आरोप था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 19 अप्रैल, 2011 को एक अज्ञात व्यक्ति ठाणे के आनंद नगर में एक प्रॉपर्टी डेवलपर के बिक्री कार्यालय में घुस गया। उसने एक कर्मचारी पर पिस्तौल तानने की कोशिश की, उस पर बंदूक से हमला किया और रिसेप्शन का शीशा तोड़ दिया।
कथित तौर पर डर पैदा करने के लिए—लकड़ावाला के नाम और एक मोबाइल नंबर वाली एक सफेद पर्ची छोड़कर—वह एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर भाग गया। कासरवडावली पुलिस स्टेशन ने उसी दिन लकड़ावाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन उसे मार्च 2021 में ही गिरफ्तार किया गया और कई महीनों बाद एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। लंबी देरी के बाद, फरवरी 2025 में आरोप तय किए गए और उसके तुरंत बाद मुकदमा शुरू हुआ।
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