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मध्य प्रदेश
मानसून सत्र के दौरान संसद क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Saba Naaz
28 July 2025 6:38 AM IST

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Bhopal भोपाल : सोमवार से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के मद्देनजर पुलिस ने विधानसभा के आसपास के पाँच किलोमीटर के दायरे में कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं।
क्षेत्र में धरना, जुलूस, प्रदर्शन और पाँच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इस दौरान धारदार हथियार या आग्नेयास्त्र ले जाना भी प्रतिबंधित है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया। निर्देश के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र में ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, डंपर, तांगा और बैलगाड़ी सहित भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। हालाँकि, आदेश में ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को छूट दी गई है।
पुतला दहन, नारेबाजी और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आंदोलन की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विवाह और अंतिम संस्कार जुलूसों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। सुरक्षा बनाए रखने के लिए, विभिन्न जिलों से 500 पुलिसकर्मियों को विधानसभा के बाहर तैनात किया गया है। इस बार सुरक्षा जाँच भी कड़ी कर दी गई है—हूटर या फ्लैश लाइट (लाल या पीली) वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा के सामने से गुजरने वाले हर वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा रही है।
केवल वैध आरटीओ परमिट वाले एलपीजी और सीएनजी वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी, जबकि निजी ऑटो-रिक्शा का प्रवेश वर्जित है। नई मार्ग व्यवस्था के अनुसार, मंत्री प्रवेश और निकास के लिए गेट नंबर 1 या 3 का उपयोग करेंगे, जबकि अध्यक्ष, विधायक और अधिकारी गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे और गेट नंबर 3 से बाहर निकलेंगे।
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