मध्य प्रदेश

Singrauli:पटाखों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया बड़ा आदेश

Sarita
15 Oct 2025 12:24 PM IST
Singrauli:पटाखों पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया बड़ा आदेश
x
Singrauli सिंगरौली: इस दिवाली सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे। सामान्य पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।कलेक्टर गौरव बैनल ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशानिर्देशों के तहत लिया गया है। आदेश के अनुसार, लोग 19 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
कलेक्टर ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) "मध्यम" श्रेणी में पाया गया था। इसी आधार पर सीमित समय और ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि अन्य प्रकार के पटाखों की बिक्री, भंडारण और फोड़े जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Next Story