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Sidhi सीधी: पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, एसडीओपी चुरहट/कुसमी आशुतोष द्विवेदी के कुशल मार्गदर्शन और थाना प्रभारी कुसमी निरीक्षक अरुण द्विवेदी के नेतृत्व में पोंडी पुलिस चौकी द्वारा अवैध रेत खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई।
पोंडी चौकी प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक डी.के. रावत को मुखबिर से सूचना मिली कि रेत से भरा एक लाल रंग का ट्रैक्टर दादरी गाँव की ओर से पोंडी की ओर आ रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचित किया गया और उनके निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस दल ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी।
कुछ ही देर में संदिग्ध ट्रैक्टर को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम सुरेन्द्र कुमार शर्मा, पुत्र लल्ला प्रसाद शर्मा, उम्र 37 वर्ष, निवासी घुघरी, थाना जनकपुर, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़) बताया। वाहन में लदे रेत के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर चालक कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि रेत को मवई नदी से अवैध रूप से पोंडी गाँव में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था।
चालक के पास ट्रैक्टर का पंजीकरण, लाइसेंस या कोई भी वैध परिवहन दस्तावेज़ नहीं पाया गया। लाल रंग के महिंद्रा ट्रैक्टर, ट्रॉली और उस पर लदी रेत को ज़ब्त कर पुलिस हिरासत में ले लिया गया और सुरक्षा के लिए पोंडी चौकी परिसर में खड़ा कर दिया गया। चालक के कृत्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 303(2) और 317(5), खान एवं खनिज अधिनियम, 1952 की धारा 4/21 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 130/177 के तहत दंडनीय पाए गए।आरोपी चालक सुरेंद्र कुमार शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सहायक उपनिरीक्षक डी.के. रावत, कांस्टेबल अभिषेक मिश्रा और पोंडी चौकी प्रभारी कांस्टेबल नितेश सिंह ने इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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