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जर्जर नवबहार सब्जी मंडी भवन को तोड़ने पर लगी रोक का लाभ उठा रहे दुकानदार
भोपाल न्यूज़: शहर की नवबहार सब्जी मंडी के 50 साल पुराने जर्जर भवन को तोड़ने का मामला रुकते ही फुटकर दुकानदारों की तो मौज हो गई. जो दुकानदार इसे खाली करके चले गए थे, वह भी अब लौटते नजर आ रहे हैं. जर्जर भवन के नीचे लग रही सैकड़ो दुकानदारों को हादसे की चिंता भी नहीं है. नगर निगम ने तह बाजारी पर रोक लगाकर छह-छह माह की पर्ची काटकर दुकानदारों को भी जमने का रास्ता खोल दिया है. बताया गया कि यहां अवैध रूप से काम करने वाली वक्फ बोर्ड की भंग कमेटी को भी बहाल हो जाने से यहां निगम के साथ वक्फ बोर्ड कमेटी की पकड़ बढ़ती जा रही है.
भवन गिरा तो होगा हादसा: जर्जर पुराने भवन को तोड़ने से लेकर निगम ने इसे तीन मंजिला बनाने का ठेका दिया था,लेकिन कब्जा पूरी तरह नहीं हटने से व इसे नहीं गिरा पाया. इसके के नीचे सैकड़ों की संख्या में दुकानदार व ग्राहक रोजाना खरीद-फरोख्त के लिए जमा रहते है. भवन का कोई हिस्सा गिरा तो बड़ी जन हानि हो सकती है. निगम इसका नोटिस पहले ही दे चुका है.
70 के दशक में शहर के विकास के साथ ही नगर निगम ने नव बहार सब्जी मंडी के भवन के निर्माण के साथ इतवारा से मंडी को यहां शिफ्ट किया था. दो विधानसभा उत्तर व मध्य के बीच आने वाले मंडी क्षेत्र में कुछ हिस्से पर पहले कब्रिस्तान होने के चलते वक्फ बोर्ड व मंडी के बीच अधिकार को लेकर मामले लम्बे समय से चल रहा है. इस पर तय बजारी व किराएदारी नियमानुसार नगरनिगम की है,लेकिन वक्फ की देखरेख कमेटी जिसे 2018 में बोर्ड ने भंग भी कर दिया था. वह अब भी लोगों से तह बजारी ही नहीं कर रही है,बल्कि कई लोगों को किराएदारी के लिए जगह भी दे चुकी है. जिसे लेकर कई बार निगम ने थाने तक रिपोर्ट की है. तीन प्रकार के किराएदारों ने दुकान व चबूतरे वालों को तो निगम ने नए बनने वाले भवन में जगह देने के निर्देश दिए थे,लेकिन फुटकर दुकानदारों ने जर्जर भवन को इस शर्त पर खाली नहीं किया के, उन्हे दुकानें देने के लिए निगम लिखित में आदेश दे. निगम के अधिकारियों का कहना है कि तय बजारी में बैठने वालों को लिखित में आवंटन का अधिकार का कोई नियम नहीं है.