मध्य प्रदेश

MP News:भोजशाला परिसर में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका वापस ली गई

Kavya Sharma
6 July 2024 4:01 AM GMT
MP News:भोजशाला परिसर में पूजा का अधिकार मांगने वाली याचिका वापस ली गई
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Indore इंदौर: धार स्थित भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर में जैन समुदाय को पूजा-अर्चना Worship and all का अधिकार देने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका शुक्रवार को तकनीकी आधार पर वापस ले ली गई। दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता सलेकचंद जैन द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि विवादित परिसर में कभी जैन गुरुकुल और जैन मंदिर हुआ करता था, जहां देवी अंबिका की मूर्तियां स्थापित थीं। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि याचिका न तो उचित प्रारूप में प्रस्तुत की गई है और न ही इसे दायर करने में देरी का कारण बताया गया है। इसके बाद जैन के वकीलों ने याचिका वापस ले ली और निर्धारित प्रारूप में नया आवेदन दायर करने की न्यायालय से अनुमति मांगी। बाद में एकल पीठ द्वारा इसे मंजूरी दिए जाने के बाद याचिका वापस ले ली गई।
याचिका में दावा किया गया है कि भोजशाला परिसर में जैन गुरुकुल और जैन मंदिर हुआ करता था, जहां जैन मुनियों और विद्वानों द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जाती थी और संस्कृत, प्राकृत और अन्य भाषाओं में ग्रंथों के अनुवाद का काम भी इसी परिसर में होता था, इसलिए जैन समुदाय के लोगों को इस स्थान पर पूजा-अर्चना का अधिकार दिया जाना चाहिए। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि भोजशाला परिसर में स्थित जिस मूर्ति को हिंदू समुदाय वाग्देवी (देवी सरस्वती) की मूर्ति बता रहा है, वह दरअसल जैन समुदाय की देवी अंबिका (जैन यक्षिणी) की मूर्ति है, जिसे धार के राजा भोज ने 1034 ई. में इस परिसर में स्थापित किया था। याचिका में मांग की गई थी कि लंदन के संग्रहालय में रखी गई मूर्ति को भारत वापस लाकर धार के भोजशाला परिसर में फिर से स्थापित किया जाए। हिंदू समुदाय भोजशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष 11वीं सदी के इस स्मारक को कमाल मौला मस्जिद कहता है। यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है।
11 मार्च को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय high Court ने एएसआई को "हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस" नामक संगठन के आवेदन पर भोजशाला-कमल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। एएसआई ने 22 मार्च से विवादित परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था, जो हाल ही में समाप्त हुआ। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, एएसआई को 15 जुलाई तक विवादित परिसर की पूरी सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।
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