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MP-MLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

Gwalior , ग्वालियर : ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट ने 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की गई टिप्पणियों से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह मामला अप्रैल 2024 में भिंड में पटवारी द्वारा दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के उम्मीदवार देवाशीष जरारिया पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए BJP के साथ मिलीभगत और वित्तीय लेन-देन का आरोप लगाया था। इसके बाद, BSP उम्मीदवार देवाशीष जरारिया के प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने 4 मई 2024 को भिंड के उमरी पुलिस स्टेशन में पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। जीतू पटवारी को 16 जनवरी 2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन वह कोर्ट में पेश नहीं हुए।
सरकारी वकील धर्मेंद्र शर्मा ने बताया, "यह मामला 2024 के लोकसभा चुनावों से जुड़ा है। BSP उम्मीदवार देवाशीष जरारिया के प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने भिंड के उमरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पटवारी ने BSP उम्मीदवार पर चुनाव को प्रभावित करने के लिए BJP के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। यह मामला MP-MLA कोर्ट में लंबित है और कई बार समन और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो सका। अब, कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।" वकील ने कहा कि कोर्ट ने भिंड के पुलिस अधीक्षक (SP) को भी निर्देश दिया है कि वे 27 जुलाई तक जीतू पटवारी की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें। शर्मा ने कहा, "इससे पहले कई समन और जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हो सके। इसलिए, कोर्ट ने अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को तय की है और उनकी कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे।"
अगर कांग्रेस नेता फिर से पेश होने में विफल रहते हैं, तो कोर्ट स्थायी गिरफ्तारी वारंट या रेड वारंट जारी कर सकता है। ऐसा वारंट जारी होने के बाद, आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है। उन्होंने कहा कि 27 जुलाई के बाद, कोर्ट फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है या उनके खिलाफ रेड वारंट के साथ आगे बढ़ सकता है।





