मध्य प्रदेश

मप्र कैबिनेट ने 9 साल बाद राज्य लोक सेवा पदोन्नति नियमों को मंजूरी दी

Gulabi Jagat
17 Jun 2025 6:56 PM IST
मप्र कैबिनेट ने 9 साल बाद राज्य लोक सेवा पदोन्नति नियमों को मंजूरी दी
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Bhopal, भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिपरिषद ने नौ साल बाद राज्य लोक सेवा पदोन्नति नियमों को मंजूरी दी, जिससे आरक्षित वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व और संरक्षण सुनिश्चित हुआ।
प्रावधानों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण शामिल है। एससी और एसटी लोक सेवकों को भी योग्यता के आधार पर पदोन्नति दी जाएगी। कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति से राज्य में सरकारी सेवाओं में करीब दो लाख पद खाली हो जाएंगे, जिससे नौकरियों का सृजन होगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम यादव ने लिखा, "आज कैबिनेट बैठक में 9 वर्षों से लंबित प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति का मामला सुलझा लिया गया। इसमें एससी-एसटी समेत सभी वर्ग के कर्मचारियों और अधिकारियों के हितों का ध्यान रखा गया है। इससे पदोन्नति के बाद सरकारी सेवाओं में 2 लाख पद रिक्त होंगे और इन पर नई भर्ती की संभावना बनेगी।"
इसके अतिरिक्त, ' सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 ' योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम के लिए विशेष जनजातीय क्षेत्रों में 459 नवीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना, संचालन एवं निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 459 मानद पद, आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 459 तथा नियमित पर्यवेक्षक के 26 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक इस योजना पर व्यय भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार किया जाएगा। कुल अनुमानित लागत 143.46 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 72.78 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 70.68 करोड़ रुपये है।
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) की चालू और आगामी पूंजी परियोजनाओं के लिए 5,163 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित व्यय को मंजूरी दी। इस वित्तपोषण में राज्य सरकार की 20 प्रतिशत इक्विटी और वित्तीय संस्थानों/बैंकों से 80 प्रतिशत ऋण शामिल होगा।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने नवगठित जिलों पंढुर्ना, मैहर और मऊगंज में जिला कोषागार की स्थापना को भी मंजूरी दी। (एएनआई)
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