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मध्य प्रदेश
भोपाल बलात्कार के आरोपी को हिरासत से भागते समय गोली मारे जाने पर मध्य प्रदेश के मंत्री
Gulabi Jagat
3 May 2025 4:58 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को भोपाल में एक कथित बलात्कार और ब्लैकमेलिंग मामले के मुख्य आरोपी द्वारा भागने के प्रयास में पुलिस से पिस्तौल छीनने की कोशिश करने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि ऐसे अपराधियों को बीच सड़क पर गोली मार दी जानी चाहिए। मुख्य आरोपी फरहान को शुक्रवार को साक्ष्य संकलन के लिए उस स्थान पर ले जाया जा रहा था, जहां वह मामले के एक अन्य आरोपी के साथ रह रहा था। रास्ते में उसने शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए पुलिस से वाहन रोकने को कहा। इसके बाद उसने सब-इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीनने की कोशिश की, जो उसे लेकर जा रहा था।संघर्ष के दौरान पिस्तौल से गोली चल गई और आरोपी के पैर में गोली लग गई। पुलिस उसे तुरंत शहर के हमीदिया अस्पताल ले गई और अब उसका इलाज चल रहा है।
मंत्री सारंग ने एएनआई से कहा, "ऐसी हरकत करने वालों को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। लव जिहाद जैसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर गिरोह बनाकर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो यह अस्वीकार्य है। मैं कहूंगा कि पैर में गोली क्यों मारी, सीने में गोली मारनी चाहिए थी। ऐसे लोगों को कहीं भी रहने का अधिकार नहीं है। जो लोग लड़कियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन जैसे अपराध करते हैं , तो यह अक्षम्य है। उन्हें पैर में नहीं, बल्कि सीने में गोली मारनी चाहिए।"
इस बीच, मंत्री सारंग की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर मंत्री को लगता है कि वे न्यायिक नियमों से ऊपर हैं, तो सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए।
कांग्रेस नेता ने कहा, "मंत्री विश्वास सारंग सरकार में हैं, इसलिए उन्हें एनकाउंटर के लिए नियम बनाने चाहिए कि कहां गोली चलानी है। हर एनकाउंटर की न्यायिक जांच होती है, इसलिए अगर वह (सारंग) सोचते हैं कि वह न्यायिक नियमों से ऊपर हैं, तो सरकार को उनकी बात मान लेनी चाहिए। बड़ी जुबान है, अनावश्यक टिप्पणी करते हैं। सरकार का एक सिस्टम है और नियम हैं। इसके अलावा सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों है? लोग पुलिस थानों के अंदर कांस्टेबलों को गोली मार रहे हैं (सतना की घटना का जिक्र करते हुए), यह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति है। लेकिन बड़ी-बड़ी बातें होंगी, यह भाजपा की स्थिति है।" इससे पहले, भोपाल जोन 1 की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) प्रियंका शुक्ला ने बताया, "शहर के अशोका गार्डन थाने में बीएनएस की धारा 64 और 61, मप्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम की धारा 3 और 5 तथा आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले के मुख्य आरोपी फरहान के बयान के मुताबिक वह मामले के एक अन्य आरोपी अबरार के साथ बिलकिसगंज में रह रहा था और साक्ष्य संकलन के लिए अशोका गार्डन थाने की एक टीम मुख्य आरोपी फरहान को लेकर बिलकिसगंज की ओर जा रही थी।" उन्होंने बताया, "रास्ते में शहर के रातीबड़ इलाके के पास आरोपी फरहान ने शौचालय जाने के बहाने पुलिस से वाहन रुकवाया और उसने सब-इंस्पेक्टर से पिस्तौल छीनने की कोशिश की। इस दौरान सब-इंस्पेक्टर की पिस्तौल से गोली चल गई और फरहान के पैर में गोली लग गई। उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है।"
जानकारी के अनुसार, निजी कॉलेज की लड़कियों को उनके कॉलेज के कुछ पूर्व छात्रों ने कथित तौर पर निशाना बनाया, जिन्होंने उन्हें दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर उनका यौन शोषण किया। आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ितों के अश्लील वीडियो भी बनाए और उन्हें अपने सहपाठियों से मिलवाने के लिए ब्लैकमेल किया। अब तक पांच पीड़ित घटना की रिपोर्ट करने के लिए आगे आए और उनकी शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अब तक मामले में मुख्य आरोपी फरहान समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच के लिए अलग-अलग एसआईटी (विशेष जांच दल) भी गठित किए गए हैं।
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