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मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh मंत्रिमंडल ने 778.92 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी
Gulabi Jagat
26 Dec 2024 2:24 PM GMT
![Madhya Pradesh मंत्रिमंडल ने 778.92 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी Madhya Pradesh मंत्रिमंडल ने 778.92 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी](https://jantaserishta.com/h-upload/2024/12/26/4260072-ani-20241226132952.webp)
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Bhopal: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य की राजधानी भोपाल में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारी में क्षिप्रा नदी तट पर 29.2 किलोमीटर लंबे घाट के निर्माण के लिए 778.92 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति सहित विभिन्न फैसलों को मंजूरी दी गई। सिंहस्थ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हर 12 साल में आयोजित होने वाला एक हिंदू धार्मिक त्योहार है । बैठक की शुरुआत में, मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश को दो प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं - केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना - के उपहार के लिए प्रधान मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया । बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा, "आजादी के बाद ये सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। साथ ही, हमने अधिकारियों को आने वाले वर्षों में प्रदेश को शत-प्रतिशत सिंचित बनाने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर की सभी पंचायतों में अटल ग्रामीण सेवा सदन स्थापित करने का भी निर्णय लिया। इससे ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा।" आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार बैठक के दौरान सिंहस्थ पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए क्षिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बायपास तक 29.215 किलोमीटर लंबे घाटों के निर्माण के लिए 778.91 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीयन नियम, 2024 के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी। ये नियम भारत सरकार के महापंजीयक कार्यालय के प्रारूप नियमों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके तहत मध्य प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1999 की कई धाराओं में संशोधन किया गया है । इसके अतिरिक्त, परिषद ने किसानों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य में स्थापित 11 केवी फीडरों को सौर ऊर्जा से ऊर्जायुक्त करने को मंजूरी दी। इस पहल से 33/11 किलोवाट बिजली वितरण उप-केंद्रों पर स्थापित ट्रांसफार्मरों पर ओवरलोडिंग, कम वोल्टेज और बिजली कटौती में कमी आएगी। इससे बिजली उप-केंद्रों के उन्नयन से जुड़ी लागत में भी बचत होगी।
संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना के अंतर्गत, मंत्रिमंडल ने 28,798.02 करोड़ रुपये की परियोजना समूह लागत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, जो 472,970 हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र को कवर करेगी। स्वीकृत परियोजनाओं से मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्रों के 10 जिलों में 4.73 लाख हेक्टेयर नई सिंचित भूमि उपलब्ध होगी ।
इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, आयुष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, मछुआरा कल्याण एवं मत्स्य विकास, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन तथा जनजातीय मामले सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत चिन्हित योजनाओं के संतृप्ति के लिए धरती आबा-जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजना शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी, विज्ञप्ति के अंत में कहा गया। (एएनआई)
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