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मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना' को दी मंजूरी
Gulabi Jagat
1 July 2025 10:53 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को भोपाल में मंत्रालय में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई और ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और अन्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ' मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना' के क्रियान्वयन को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले से एक गांव का चयन किया जाएगा, जिसकी जनसंख्या कम से कम 2000 हो तथा कम से कम 500 पशु हों।
इन गांवों को वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा , जो आत्मनिर्भरता और दूसरों के समग्र ग्रामीण विकास का मॉडल स्थापित करेगा। इस योजना के तहत मुख्य फोकस क्षेत्रों में गाय पालन और डेयरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास, बुनियादी ढांचे का विकास और ग्रामीण उद्यमिता और आजीविका सृजन शामिल होंगे।
मंत्रि-परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक राज्य मद के अंतर्गत क्षतिग्रस्त 1766 पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 4,572 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी। इसका उद्देश्य वर्षभर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की सशक्त समिति को अधिकृत किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गांधीनगर का एक परिसर स्थापित करने को भी मंजूरी दे दी है । इसके लिए तीन वर्षों तक प्रति वर्ष 1.05 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) परिसर में दस एकड़ भूमि स्थायी परिसर के लिए आवंटित की जाएगी। स्थायी भवन तैयार होने तक आरजीपीवी में मौजूदा सुविधाओं का अस्थायी रूप से उपयोग किया जाएगा।इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार, कौशल विकास और प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए मेस संचालन को मंजूरी दी। 108 छात्रावासों में 9,050 विद्यार्थी रह रहे हैं। इसके लिए कुल 31 करोड़ रुपए (14 करोड़ रुपए अनावर्ती, 17 करोड़ रुपए आवर्ती) स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में 202 वैज्ञानिक अधिकारियों सहित 1,266 नए पदों को मंजूरी दी।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 176(3) के अनुसार, सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की उपस्थिति अनिवार्य है।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने तीन नव निर्मित जिलों में जिला जनजातीय एवं अनुसूचित जाति समन्वयक कार्यालय स्थापित करने को भी मंजूरी दी।
मऊगंज के लिए 16 पद, मैहर के लिए 18 पद तथा पंढुर्ना के लिए 14 पदों को मंजूरी दी गई। कुल 48 नए पदों के लिए 381.30 लाख रुपए का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है।
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