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न्याय की ओर कदम: HC के आदेश के बाद CBI ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में गिरिबाला सिंह को किया गिरफ़्तार

Bhopal : नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की दुखद मौत से जुड़ी कानूनी कार्रवाई एक अहम मोड़ पर पहुँच गई है। ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी। गुरुवार को, केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मृतक की सास गिरिबाला सिंह को हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा उनकी अग्रिम ज़मानत रद्द किए जाने के बाद की गई। यह गिरफ़्तारी कानूनी कार्रवाइयों की एक तेज़ कड़ी के बाद हुई है, जिसका मकसद दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों की जाँच को एक जगह लाना और उसमें तेज़ी लाना है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में CBI को जाँच का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था, ताकि मामले को एक जगह लाकर जाँच प्रक्रिया में तेज़ी लाई जा सके। जबलपुर हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह को पहले दी गई अग्रिम ज़मानत रद्द कर दी, जिससे उनकी गिरफ़्तारी से पहले मिलने वाली सुरक्षा खत्म हो गई और हिरासत में पूछताछ का रास्ता साफ हो गया। गिरिबाला सिंह पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें शामिल हैं: धारा 80(2) (दहेज हत्या के लिए); धारा 85 (पति या रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता); और धारा 3(5) (एक ही मकसद से कई लोगों द्वारा किए गए काम)। इसके अलावा, उन पर दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा ने दिसंबर 2025 में भोपाल के रहने वाले समर्थ सिंह से शादी की थी। 12 मई को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद, उनके परिवार ने उनके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए। परिवार का दावा है कि ट्विशा को दहेज की माँगों को लेकर लगातार मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा था। निष्पक्ष और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने के प्रयास में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अनुरोध किया है कि जाँच पूरी होने तक पीड़ित परिवार और आरोपी परिवार, दोनों ही मीडिया को कोई इंटरव्यू न दें। अब जब CBI जाँच की अगुवाई कर रही है, तो अधिकारी घटना से जुड़ी सटीक परिस्थितियों का पता लगाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने जैसे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जाँच अभी भी जारी है और मामले से जुड़ी नई-नई बातें सामने आ रही हैं।





