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मध्य प्रदेश
इंदौर ट्रक हादसा: CM मोहन यादव ने घायलों से मुलाकात की, सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया
Gulabi Jagat
16 Sept 2025 6:32 PM IST

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Indore, इंदौर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को इंदौर का दौरा किया और घायल लोगों से मुलाकात की, जिनका जिले में ट्रक दुर्घटना के बाद विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री यादव ने घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली और डॉक्टरों को सभी घायलों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की कमी न होने का आश्वासन भी दिया।
पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा, " इंदौर में एक दुखद घटना घटी है और मैंने घटना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को यहां भेजा है। इसके अतिरिक्त, मैं यहां दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने आया हूं। मैं इस दुर्घटना से बहुत दुखी हूं और मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि वे इस घटना में मारे गए लोगों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।"
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम यादव ने कहा, "इसमें जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। मैं घायलों से मिलूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें सर्वोत्तम संभव उपचार मिले। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी इंतजाम करेंगे कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो।" हादसा सोमवार शाम करीब साढ़े सात बजे जिले के एरोड्रम थाना क्षेत्र के कलानी नगर रोड पर हुआ। ट्रक ने कथित तौर पर 500 मीटर तक कई वाहनों को टक्कर मारी और इस दौरान एक बाइक भी घसीटती हुई चली गई।
इस बीच, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अपराध शाखा) राजेश दंडोतिया ने मंगलवार को बताया कि इंदौर में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। एडिशनल डीसीपी ने बताया, "कल शाम साढ़े सात बजे एक हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गया। एक बाइक भी इसकी चपेट में आ गई और पेट्रोल टैंक में आग लग गई। हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग घायल हैं। मृतकों की पहचान कैलाशचंद, लक्ष्मीचंद और महेश के रूप में हुई है। पुलिस घायलों के इलाज पर नज़र रख रही है।"
उन्होंने बताया कि पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उन्होंने आगे कहा, "शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में बीएनएस की धारा 105 और 110 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हमारी पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज करवाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाना था। ड्राइवर को पकड़ लिया गया है और उसकी मेडिकल जाँच भी करवाई गई है।" (एएनआई)
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