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मध्य प्रदेश
Indore : कांवड़ यात्रा को लेकर कलेक्टर का बड़ा फैसला, शाम 6 से 9 बजे तक भारी वाहनों पर रोक
Sarita
25 July 2025 9:35 AM IST

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Indore इंदौर: इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। श्रावण मास में कावड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व निर्धारित समय में संशोधन कर यह नया आदेश बुधवार से लागू किया गया है।
नए आदेश के अनुसार, अब इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर आने-जाने वाले ट्रक और अन्य भारी मालवाहक वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खंडवा रोड पर नहीं चल सकेंगे। इन वाहनों को वैकल्पिक मार्ग के रूप में एबी रोड होते हुए सनावद की ओर डायवर्ट किया गया है। यह प्रतिबंध श्रावण मास के दौरान प्रभावी रहेगा और केवल भारी मालवाहक वाहनों पर ही लागू होगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यात्री बसें, कार, जीप, दोपहिया वाहन, दूध परिवहन वाहन, एलपीजी गैस आपूर्ति, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन और अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए इन्हें छूट दी गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उद्देश्य श्रावण मास में कावड़ यात्रा का शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करना है। यह आदेश बुधवार से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
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