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Indore: काउंसलिंग के बाद परिवार नाबालिग की शादी कैंसिल करने पर सहमत हुए

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : अहिल्या पलटन इलाके में एक शिकायत के बाद महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारियों के दखल के बाद एक संदिग्ध बाल विवाह रुकवाया गया।
शादी की तैयारियां चल रही थीं, मंडप सजाया जा चुका था और हल्दी की रस्म जैसी शादी से पहले की रस्में चल रही थीं, तभी टीम वेन्यू पर पहुंची और परिवार से शादी कैंसिल करने को कहा।
लड़की के पिता ने शुरू में कहा कि समाज की परंपरा के अनुसार लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में हो सकती है। हालांकि, अधिकारियों ने साफ किया कि बाल विवाह रोक कानून, 2006 के तहत, लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल से कम उम्र में शादी करना कानूनन मना है और इसके लिए सज़ा हो सकती है।
वेरिफिकेशन करने पर, टीम को पता चला कि लड़की लगभग छह महीने में 18 साल की हो जाएगी। प्रोजेक्ट ऑफिसर चित्रा यादव, बाल विवाह रोकथाम फ्लाइंग स्क्वॉड इंचार्ज संगीता सिंह और चाइल्डलाइन मेंबर फूल सिंह कारपेंटर ने परिवारों को बाल विवाह के कानूनी नतीजों और सामाजिक खतरों के बारे में सलाह दी।





